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सीकर में गैस सिलेण्डर लिकेज से हुई महिला की मौत, देने होंगे 18 लाख क्षतिपूर्ति

इस दौरान मंजू का पति रामनिवास जो उसे बचाने गया वह भी घायल हो गया

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gas blast

सीकर. घरेलू गैस सिलेण्डर के लीकेज होने से हुए हादसे में महिला की मौत के मामले में न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन एवं वितरक सुधीर भारत गैस तथा बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस व टाटा एआईजी को 18 लाख 37 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के अदा करने के आदेश दिए है। मामले के अनुसार कुदन गांव की मंजू एक फरवरी 2008 को दोपहर में तीन बजे घर पर गैस पर चाय बना रही थी। इसी दौरान घरेलू सिलेण्डर लिकेज होने से आग लग गई। आग से मंजू जल गई। इस दौरान मंजू का पति रामनिवास जो उसे बचाने गया वह भी घायल हो गया।

मंजू का गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बाद में मंजू के पति रामनिवास व सास सुगनी ने न्यायालय में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, सुधीर भारत गैस व बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति वाद दायर किया। अधिवक्ता पुरूषोतम शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम संख्या चार के न्यायाधीश सुरेन्द्र पुरोहित ने दोषी मानते हुए मंजू के वारिशों को क्षतिपूर्ति राशि दस लाख 15 हजार तथा चार जुलाई 2008 से नौ प्रतिशत ब्याज की दर से कुल 18 लाख 37 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं।


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ड्यूटी बदलने से नर्सेज में आक्रोश

सीकर. जिले के सबसे बड़े कल्याण अस्पताल में बुधवार को ड्यूटी बदलने को लेकर नर्सेज में खासा आक्रोश हो गया है। आक्रोशित नर्सेज ने ड्यूटी लगाने में नर्सिंग अधीक्षक पर कथित रूप से मनमर्जी करने का आरोप लगाया है। नर्सेज ने बताया कि ड्यूटी लगाने के दौरान वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस संबंध में एसके अस्पताल के पीएमओ डॉ. एसके शर्मा ने बताया कि ड्यूटी लगाने का काम नर्सिंग अधीक्षक करते हैं।


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