
नाबालिग वाहन चलाते मिलने पर परिजनों पर कार्रवाई
श्रीगंगानगर.
सडक़ हादसे रोकने के लिए जल्द पुलिस कड़े कदम उठाने जा रही है। अब शहर में नाबालिग वाहन चलाते पाए जाने पर उनके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली बार वाहन चलाते पकड़े जाने पर नाबालिग और उसके परिजनों की दो घंटे थाने में काउंसलिंग होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई होगी।
यह आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ट्रैफिक श्रीनिवास जंगाराव ने सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। आदेश हैं कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने इलाके में सुबह एवं दोपहर को नाकेबंदी करें। ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर कार्रवाई करें। इस दौरान नाबालिग व बच्चे दुपहिया या चौपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर उनके परिजनों को बुलाया जाए। बच्चे व परिजनों को दो घंटे थाने में काउंसलिंग की जाए। जिसमें बताया जाए कि किस तरह नाबालिगों के वाहन चलाने पर हादसे हो सकते हैं और क्या-क्या नुकसान हो सकता है।
काउंसलिंग करने वालों के नाम, पते, वाहन संख्या आदि रजिस्टर में नोट किए गए। यदि वह नाबालिग या बालक दौबारा वाहन चलाते हुए पाया जाए तो वाहन को सीज कर दिया जाए। इसके अलावा वाहन मालिक या उसके परिजनों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
सभी थाना प्रभारी बाल वाहिनियों की करें जांच
इसमें आदेश है कि सभी थाना प्रभारी सुबह एवं दोपहर को अपने-अपने इलाके में बाल वाहिनी की जांच करेंगे। यदि बाल वाहिनी में कमी पाई जाती है तो एक बार समझाइस करेंगे। जांच करने के बाद वाहन के नंबर रजिस्टर में नोट करेंगे। यदि दूसरी बार की जांच में भी वही कमियां पाई जाती है तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित स्कूल वाहनों को भी बुलाया जाएगा।
ओवरलोड ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई
शहर में चलने वाले ऑटो चालकों के बगल वाली सीट पर सवारी बैठाने या क्षमता से अधिक सवारियां भरकर तेज गति में चलने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जाए। ऑटो चालक अपने लाइसेंस आदि साथ रखें। पुलिस की ओर से जांच करने पर कागजात दिखाए जाएं। अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इलाके में नहीं चलेंगी पटाखे वाली बुलेट
अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि थाना प्रभारी अपने-अपने इलाके में पटाखे की आवाज निकालने वाले वाली बुलेट बाइकों पर कार्रवाई करें। ऐसे वाहनों को तत्काल सीज कर दिया जाए। चालक के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उसके परिजनों को बुलाकर इससे अवगत कराया जाए।
नशे में बस चलाने वालों पर कार्रवाई
शहर से जाने व आने वाली बसों के चालकों की पुलिस हर नाके पर जांच करे। यहां ब्रीथ एनेलाइजर से बस चालकों की जांच की जाए। यदि चालक नशे में बस चला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बस को सीज कर दिया जाएगा।
एडीजीपी ट्रैफिक के आदेश पर पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने इलाके में हादसे रोकने के लिए वाहन चलाने वाले नाबालिग व बच्चों के परिजनों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा स्कूल वाहनों की जांच हो। पटाखे की आवाज निकालने वाली बाइक सीज हो। बसों के चालकों की हर नाके पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच की जाए।
तुलसीदास पुरोहित, सीओ सिटी, श्रीगंगानगर।
Published on:
01 Aug 2018 11:17 am
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