
sriganganagar new dhanmandi post office robbery
श्रीगंगानगर। नई धान मण्डी के उप डाक घर से दिनदहाड़े हथियारों की नोक पर लूट करने के जुर्म में अदालत ने 3 आरोपियों को सजा व जुर्माने से दण्डित किया। अपर लोक अभियोजक श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने बताया कि 29 जुलाई 2015 को उप डाकपाल सुधीर कुमार ने पुलिस थाना कोतवाली मेें मुकदमा दर्ज कराया कि दोपहर एक बजे के करीब दो हथियारबंद अज्ञात व्यक्ति हमला कर दो लाख पिचासी हजार नौ सो चौहत्तर रूपये कर मोटरसाईकिल लेकर बाहर खडे अपने साथी के साथ फरार हो गए।
अनुसंधान अधिकारी सुदंरमल बिश्नोई एसआई ने 17 अगस्त 2017 को कालियां गांव के लुकमैन पुत्र संतोष सिंह (21 साल), कुलदीप सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह (23 साल) औेर विक्रमजीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र जगसीर सिंह (35 साल) जाति रामगढिया को बापर्दा गिरफतार कर शिनाख्ती परेड कराई। कुलदीप सिंह ने पुलिस को घटना में प्रयुक्त अवैध देशी कटटा 32 बोर और लुकमैन ने देशी कट्टा 12 बोर तथा विक्रमजीत सिंह ने चाकू बरामद करवाया।
पुलिस ने आरोपियों से डाक घर से लूटी गयी राशि बरामद कर बाद तफतीश उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। विद्वान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या एक सुनील रणवाह ने अभियोजन एवं अभियुक्तगण की ओर से पत्रावली पर पेश साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित होने पर आइपीसी की धारा 450 के जुर्म में साल साल कठोर कारावास तीन हजार रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 1 साल अतिरिक्त कारावास , धारा 394 के जुर्म में साल साल कठोर कारावास तीन हजार रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 1 साल अतिरिक्त कारावास, धारा 332/34 के जुर्म में एक साल साधारण कारावास एक हजार रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना दो माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 353 के जुर्म में छह माह साधारण कारावास पंाच सौ रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना एक माह अतिरिक्त कारावास, कुलदीप और लुकमेन को आम्र्स एक्ट की धारा 3/25 के अपराध में एक साल का साधारण कारावास, एक हजार रूपये जुर्माना अदम अदायगी एक माह का अतिरिक्त कारावास और विक्रमजीत सिंह को आम्र्स एक्ट की धारा 4/25 के जुर्म में 3 माह का साधारण कारावास, 200 रूपये जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 7 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी।
Published on:
29 May 2018 03:03 pm
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