4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उचित मूल्य दुकानदार लाभार्थी का राशन कार्ड दुकान पर नहीं रख सकेगा

-शासन सचिव ने जिला रसद अधिकरियों को किया पाबंद

2 min read
Google source verification
उचित मूल्य दुकानदार लाभार्थी का राशन कार्ड दुकान पर नहीं रख सकेगा

उचित मूल्य दुकानदार लाभार्थी का राशन कार्ड दुकान पर नहीं रख सकेगा

उचित मूल्य दुकानदार लाभार्थी का राशन कार्ड दुकान पर नहीं रख सकेगा

-शासन सचिव ने जिला रसद अधिकरियों को किया पाबंद

श्रीगंगानगर. ग्रामीण अंचल में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों का राशन कार्ड का कई जगह उचित मूल्य दुकानदार अपने पास रख कर दुरुपयोग कर रहे हैं। इसकी शिकायतें विभाग को मिल रही थीं। इस पर विभाग ने अब आदेश जारी किया है कि इसमें कहा कि अब कोई भी उचित मूल्य दुकानदार किसी भी लाभार्थी का राशन कार्ड अपनी दुकान पर नहीं रख सकेगा। यदि कोई दुकानदार किसी लाभार्थी का राशन कार्ड दुकान पर मिला तो संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर राज्य के समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किा है। उल्लेखनीय है कि विभाग को इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी कि लाभार्थी का राशन कार्ड डिपो होल्डर अपने पास ही रखता है और उस पर राशन उठाकर हजम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसको विभाग ने गंभीरता से लिया है।

अब ओटीपी से नहीं, आधार नंबर पर मिलेगा

-एक मई से दस किलो मिलेगा गेहूं व एक किलो दाल मिलेगी

श्रीगंगानगर. राशन वितरण में कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर प्रभावी कार्रवाई करते खाद्य सुरक्षा योजना में राशन का वितरण अब मोबाइल की ओटीपी के स्थान पर आधार नंबर पर वितरित करने का निर्णय किया गया है। श्रीगंगानगर सहित राज्य भर में ओटीपी के आधार पर उचित मूल्य दुकानदार राशन वितरण में गड़बड़ी कर रहे थे। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि एक मई से खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवार के लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में एक साथ उपभोक्ता को दस किलो गेहूं का विरतण किया जाएगा। साथ ही एक किलो चना की दाल भी मिलेगी। इसकी विभाग अब से पूरी तैयारियां कर रहा है।
उचित मूल्य दुकानदार किसी भी लाभार्थी का राशन कार्ड अपनी दुकान पर नहीं रख सकेगा। यदि कोई दुकानदार किसी लाभार्थी का राशन कार्ड दुकान पर मिला तो संबंधित उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर राज्य के समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किा है। उल्लेखनीय है कि विभाग को इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी कि लाभार्थी का राशन कार्ड डिपो होल्डर अपने पास ही रखता है और उस पर राशन उठाकर हजम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसको विभाग ने गंभीरता से लिया है।

Story Loader