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भानुशाली बलात्कार प्रकरण : धारा 164 के तहत पीडि़ता के बयान की याचिका को मंजूरी

आगामी दिनों में कोर्ट तारीख और समय बताएगी

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भानुशाली बलात्कार प्रकरण : धारा 164 के तहत पीडि़ता के बयान की याचिका को मंजूरी

सूरत. भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जयंती भानुशाली बलात्कार प्रकरण में पुलिस की ओर से पीडि़ता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाने की मांग को कोर्ट ने शुक्रवार को मंजूर कर लिया। अब कोर्ट जो तारीख और समय बताएगी, उस वक्त पुलिस को पीडि़ता को कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा।


पीडि़ता की ओर से जयंती भानुशाली पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद सरथाणा थाने में भानुशाली के खिलाफ दर्ज मामले की जांच डिप्टी पुलिस आयुक्त लीना पाटिल कर रही हैं। इस मामले में पुलिस ने पीडि़ता समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के वक्त अहम माने जाने वाले सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीडि़ता के बयान के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने अर्जी को मंजूर कर लिया। आगामी दिनों में पीडि़ता कोर्ट में बयान दर्ज करवाएगी। डिप्टी पुलिस आयुक्त पाटिल ने बताया कि पूरे मामले में यह बयान महत्वपूर्ण और अभियुक्त के खिलाफ अहम सबूत माना जाएगा। एक बार कोर्ट के समक्ष पीडि़ता जो बयान दर्ज करवाएगी, बाद में वह उससे मुकर नहीं सकती। गौरतलब है कि सरथाणा क्षेत्र निवासी पीडि़ता ने भानुशाली पर फैशन इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाने के बहाने बुलाकर बलात्कार करने और इसकी वीडियो क्लिप बनाने के बाद ब्लैकमेल कर लगातार यौन शोषण करने के आरोपों के साथ सरथाणा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है।


भानुशाली का अता-पता नहीं


जयंती भानुशाली के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज होने को एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन न तो वह पुलिस के समक्ष पेश हुआ है और न ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाई है। पुलिस ने भानुशाली के खिलाफ समन जारी कर उसे तीन दिन में सरथाणा थाने में पेश होने को कहा था, लेकिन समन की मियाद बीत जाने के बावजूद वह पेश नहीं हुआ। गुरुवार को पुलिस की टीम अहमदाबाद में भानुशाली के घर पहुंची, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं था। पुलिस उसके परिजनों को नया समन देकर लौट आई। उसके दूसरे ठिकानों पर भी जांच की गई, लेकिन अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं मिला है।