कोरोना अलर्ट : सूरत में भी धारा 144
– शहर में पहले कोरोना मरीज की पुष्टी होने पर सतर्क हुआ प्रशासनCorona Alert: Section-14 in Surat too- Administration alert on confirmation of first corona patient in the city
कोरोना अलर्ट : सूरत में भी धारा 144
सूरत. दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस-प्रशासन ने भी सूरत शहर में गुरुवार को धारा-१४४ लागू कर दी है। यह धारा अगले दस दिनों तक यानी २९ मार्च तक लागू रहेगी। पुलिस की विशेष शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त पी.एल.चौधरी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि शहर में मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन स्थल, स्र्पोट्स कॉम्प्लेक्स, शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखना होगा। साथ ही सार्वजनिक व निजी स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, खाने-पीने स्थानों तथा जहां भी भीड़ होती हो, वहां सरकार की गाइड लाइन के अनुसार कवायरस के प्रसार को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से एहतियाती इंतजाम करने होंंगे। यह निषेधाज्ञा श्मशान यात्रा, विवाह समारोह व ड्यूटी पर तैनात सरकारी व अर्ध सरकारी एजेन्सियों के लोगों पर लागू नहीं होगी। हालांकि उन्हें भी सावधानी रखनी होगी। साथ ही लोगों से जनता कफ्र्यु का पालन करने की अपील की गई है। बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने और एक जगह पर एकत्र नहीं होने के लिए कहा गया है।
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