- सिटी पुलिस ने जारी की निषेधाज्ञा
सूरत. बढ़ते प्रदूषण के चलते इस बार दिपावली पर खुलकर आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। रात में आठ से दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इस संबंध में शहर पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने शुक्रवार को एक निषेधाज्ञा जारी की है।
जो आगामी 23 नवम्बर तक प्रभावी रहेगी। इसमें बताया गया है कि पीईएसओ (पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन) द्वारा अधिकृत 125 से 145 डेसिबल के पटाखों की ही बिक्री व उपयोग हो सकेगा। अत्यधिक शोर करने वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार अधिक प्रदूषण फैलाने वाली पटाखों की लडिय़ों (लूम) का उत्पादन, बिक्री व उपयोग नहीं किया जा सकेगा। स्कूल, अस्पताल समेत साइलेंट जोन में आने वाले स्थानों के सौ मीटर के दायरे में भी पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे।
मुख्य मार्गो, आम रास्तों, बाजारों, सीएनजी स्टेशन, पेट्रोल पंप, एलपीजी गोदाम, ज्वलनशील वस्तुओं के संग्रहण स्थानों समेत सभी संवेदनशील स्थानों पर भी पटाखें नहीं फोड़े जा सकेंगे।निषेधाज्ञा का उलंघन करने वालों के खिलाफ फौजदारी अधिनियम की धारा 188 व जीपीएक्ट 131 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
विदेशी पटाखों व ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध
सभी प्रकार के विदेशी पटाखों के आयात, बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति विदेशी पटाखे नहीं रख सकेगा। किसी भी प्रकार के स्कॉय लेन्टन व बलून का उत्पादन, बिक्री व उपयोग नहीं किया जा सकेगा। पटाखों की बिक्री करने वालो स्वयं लाइसेंस लेना होगा। पटाखों में बेरीयम का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। लाइसेंसधारी व्यापारियों से ही पटाखों की खरीद फरोख्त की जा सकेगी। साथ ही किसी भी ई कॉमर्स साइट के जरिए भी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकेगी।