26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अल्केम लेबोरेटरी में जीएसटी का छापा

करीब पौने दो करोड़ रुपए की सेनवेट क्रेडिट गड़बड़ी का मामला पकड़ा

2 min read
Google source verification

सूरत

image

Sunil Mishra

Nov 16, 2018

patrika

अल्केम लेबोरेटरी में जीएसटी का छापा


वापी. दमण स्थित अल्केम लेबोरेटरी कंपनी में गुरुवार को जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार जीएसटी दमण आयुक्तालय द्वारा यह कार्रवाई की गई। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे विभाग के अधिकारी कंपनी में पहुंचे थे। इस दौरान सर्च की कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। जिन्हें अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। विभाग से जुड़े सूत्रों के हवाले से पता चला है कि प्रारंभिक जांच में करीब पौने दो करोड़ रुपए की सेनवेट क्रेडिट गड़बड़ी का मामला पकड़ में आया है। जीएसटी विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई से कंपनी प्रबंधन में हडक़ंप देखा गया। अन्य कंपनियों में भी इसका असर देखा गया। करीब दो तीन महीने पहले भी कंपनी में डीजीसीआई टीम ने कार्रवाई की थी। गुरुवार को हुई कार्रवाई के बारे में व्यापक जानकारी नहीं मिल पाई है। कंपनी से बरामद दस्तावेज की जांच चल रही है और यह पूरी होने पर रकम का आंकड़ा बढ़ सकता है।

रिबन विकास नियमावली पर 12 आवेदन मिले
सिलवासा. योजना एवं विकास प्राधिकरण को रिबन विकास नियमावली 2018 के ड्राफ्ट में सुझाव व शिकायतों पर कुल12 आवेदन मिले हैं। नए ड्राफ्ट पर सुझाव व शिकायत के लिए शुक्रवार को समय सीमा समाप्त हो रही है। प्राप्त आवेदनों की सुनवाई के बाद रिबन विकास नियमावली प्रदेश में लागू हो जाएगी।
रिबन विकास नियमावली 2018 पर अधिकांश लोगों ने ऐतराज जताया है। सामाजिक संस्था, भाजपा के नेता व कई ग्राम पंचायतों ने भी इस पर विरोध व्यक्त किया है। समाजसेवी कौशिल शाह ने प्रदेश की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए रिबन विकास नियमावली को प्रदेश के विकास में अड़ंगा बताया है। योजना व विकास प्राधिकरण द्वारा पूरी नियमावली वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। रिबन विकास नियमावली में आवासीय भवन, छोटे केन्द्र, गोदाम, कृषि संबंधी भवन के लिए राहत प्रदान की गई है। इसके लागू होने के बाद अधिनियम बन जाएगा तथा निर्माण कार्य राष्ट्रीय, जिला मुख्य सडक़, लघु मार्ग और अन्य सडक़ सीमा दूरी व नियंत्रण रेखा को ध्यान में रखकर संभव हो सकेगा। रिबन विकास दिशा निर्देश नगरपालिका व नगर परिषद क्षेत्र की सडक़ों को छोडक़र अन्य सभी मार्गों पर लागू होंगे। रिबन विकास नियमावली 2018 में स्टेट हाइवे की रोड सीमा 22.5 मीटर बिल्ंिडग लाइन 40 मीटर तथा नियंत्रण रेखा 75 मीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सीमा 12.5 मीटर बिल्ंिडग लाइन 25 मीटर, नियंत्रण रेखा 50 मीटर अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड सीमा 7.5 मीटर, बिल्ंिडग लाइन 15 मीटर व कंट्रोल लाइन 30 मीटर तथा ग्रामीण सडक़ सीमा 6 मीटर, बिल्ंिडग लाइन 12 मीटर व कंट्रोल लाइन 24 मीटर रखी है।