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सूरत। मानसिक रूप से निशक्त युवती से छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की कैद और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार मूलतः उत्तर प्रदेश और यहां सलाबतपुरा क्षेत्र निवासी आरोपी अशोक बद्रीप्रसाद तिवारी के खिलाफ युवती से छेड़छाड़ का आरोप था। आरोप के मुताबिक 19 सितंबर, 2020 की रात करीब साढ़े आठ बजे पड़ोस में रहने वाली मानसिक रूप से निशक्त युवती को आरोपी ने हाथ पकड़ लिया और अपने घर में खींच कर ले जाने का प्रयास किया। इस बीच युवती चिल्लाने लगी और आवाज सुनकर लोग दौड़ आए और आरोपी को पकड़ लिया था। पुलिस ने आइपीसी की धारा 354(ए) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक मनीष राणपरा आरोपों को साबित करने में सफल रहे। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल की कैद और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपहरण हत्या के आरोप में 17 साल बाद पकड़े हुए आरोपी को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा
सूरत। कामरेज थाना क्षेत्र में बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले में 17 साल बाद पकड़े गए आरोपी की सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली।
प्रकरण के अनुसार वर्ष 2003 में नेत्रंग निवासी सुजीत मिश्रा नाम के युवक की नौ साल की बच्ची लापता हो गई थी। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन उस वक्त बच्ची का पता नहीं चल पाया था। आठ महीने बाद बच्ची का हाड़ पिंजर एक खेत से बरामद हुआ था। हालांकि आरोपी को पकड़ने में पुलिस विफल रही थी। अब 17 साल बाद कामरेज पुलिस ने सूचना के आधार पर बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोप में उत्तर प्रदेश से पंखड़ी उर्फ दिलीप कुम्भार को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। आरोपी ने अधिवक्ता विनय शुक्ला के जरिए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
Published on:
11 Mar 2022 07:50 pm
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