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रिश्वत के मामले में जेईएन को एक साल का कारावास

विद्युत वितरण कंपनी का रिश्वतखोरी पर कड़ा एक्शन (फोटो सोर्स- iStock)

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विभिन्न धाराओं में एक-एक साल कारावास और दस-दस हजार जुर्माने की सजा

उदयपुर. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय उदयपुर क्रम-2 की विशिष्ठ न्यायाधीश संदीप कौर ने दो हजार रुपए रिश्वत लेने के मामले में आरोपी जेईएन को एक साल कारावास की सजा सुनाई है। केस के मुताबिक आकोला निवासी भंवरलाल खटीक ने 18 जून 2010 को एसीबी चित्तौड़गढ़ को शिकायत दी थी। बताया कि वह 14 मई 2010 तक प्राथमिक विद्यालय भील बस्ती में कार्यरत था। इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 3 लाख 60 हजार रुपए का काम कराया था। इसका 90 हजार रुपए बिल बकाया था। इसके लिए आरोपी गादोला निवासी हरि राव मराठा से संपर्क किया। उसने बिल पास करने और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 10 हजार रुपए मांग लिए। बाद में 2 हजार रुपए लेने को तैयार हो गया। शिकायत पर एसीबी ने आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी हरि राव मराठा को विभिन्न धाराओं में एक-एक साल कारावास और दस-दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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