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उद्योग, होटल, हॉस्पीटल स्थापित करने के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण

राजस्थान वित्त निगम

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उद्योग, होटल, हॉस्पीटल स्थापित करने के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण

उद्योग, होटल, हॉस्पीटल स्थापित करने के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण

उदयपुर. राज्य सरकार द्वारा जारी युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राजस्थान वित्त निगम उदयपुर द्वारा 7.5 प्रतिशत वार्षिक प्रभावी ब्याज दर पर उद्योग, होटल, हॉस्पीटल स्थापित करने हेतु 150 लाख तक एवं इससे अधिक 5 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। जिसकी पुनर्भुगतान अवधि 7 से 10 वर्ष तक है।
उप प्रबंधक प्रवीण पारख ने बताया कि यह योजना उन युवाओं के लिए है, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष तक हो तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक हो। उन्होंने बताया कि भूमि भवन, यन्त्र संयंत्र की लागत पर 70 प्रतिशत तक ऋण दिया जा सकेगा एवं शेष राशि स्वयं को लगानी होगी। योजना के अंतर्गत आवेदन शुल्क व् प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। इच्छुक उद्यमी निगम कार्यालय मे किसी कार्य दिवस मे उपस्थित होकर अधिक जानकारी प्राप्त करें एवं योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते है।


विशेष योग्यजनों के लिए अब ऑनलाईन होंगे आवेदन
निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के आवेदन की प्रक्रिया को 1 जुलाई से ऑनलाइन किया गया है। इसमें विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य योजना, विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना व मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना शामिल हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उपनिदेशक मान्धाता सिंह ने बताया कि इन सभी योजनाओं में आवेदन ई-मित्र अथवा स्वयं आवेदक की एसएसओ के माध्यम से एसआईएमएस डीएसएपी आइकन पर किया जा सकता है।

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