17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू, 10 अप्रेल तक कर सकते हैं आवेदन

स्कूलों में आवेदन के बाद 12 अप्रेल को विद्यार्थियों की सूची लॉटरी के माध्यम से जारी की जाएगी

less than 1 minute read
Google source verification
RTE - बकाया राशि का किया भुगतान और पाबंदी की तैयारी

RTE - बकाया राशि का किया भुगतान और पाबंदी की तैयारी

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश हो रहे हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन 10 अप्रेल तक किए जा सकते हैं। वहीं, स्कूलों में आवेदन के बाद 12 अप्रेल को विद्यार्थियों की सूची लॉटरी के माध्यम से जारी की जाएगी। पहले से आरटीई में आवेदन कर चुके स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में आरटीई 1 अप्रेल 2010 से लागू हुआ था। इसके अनुसार प्राइवेट विद्यालयों की कक्षा एक एवं पूर्व विद्यालय शिक्षा की सभी कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधा ग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर 8वीं तक की नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिसे वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा 12वीं कक्षा तक कर दिया है।

आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकते स्कूल

आरटीई के तहत प्राइमरी कक्षा में भी 3 कक्षाएं संचालित होती हैं इनमें से पीपी 3 प्लस (नर्सरी) व पीपी 4 प्लस(एलकेजी )और पीपी 5 प्लस (यूकेजी) है। इस प्रकार तीनों प्राइमरी कक्षाओं और प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी सीधे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस तरह 4 कक्षाओं में आवेदन होने से अधिक आवेदन फॉर्म जमा होंगे। प्राइवेट स्कूलें कोई आवेदन को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती हैं।

आवेदन के लिए आयु सीमा -

प्री प्राइमरी 3 प्लस : 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम।

प्री प्राइमरी 4 प्लस : 3 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम।

प्री प्राइमरी 5 प्लस : 4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परंतु 6 वर्ष से कम।

पहली क्लास : 5 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम


बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग