
उदयपुर. उदयपुर जिला न्यायालय के आदेश पर गुरूवार को सेल अमीन ने जिला कलक्टर की कुर्सी की कुर्क, 24 साल पुराने 10 करोड़ के भुगतान के प्रकरण में कोर्ट ने दिए आदेश, उदयपुर चित्तौड़ हाईवे का निर्माण करने वाली केएमसी कंपनी ने कोर्ट में दायर किया था वसूली वाद, सेल अमीन ने अधिवक्ता की मौजूदगी में कोर्ट का आदेश किया चस्पां, कुर्सी को ठेले में रख कर जिला कलक्टर परिसर से लेकर कोर्ट तक पहुंचा कंपनी का अधिवक्ता।