
उदयपुर : कन्हैयालाल हत्याकांड के सभी 9 आरोपियों पर एनआईए कोर्ट ने आरोप तय किए
Court Frames Charges Against All Accused In Kanhaiya Lal Murder Case : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आज देश को हिला देने वाले उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में शामिल सभी 9 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, कन्हैयालाल की हत्या करने, अन्य धर्म-जाति को अपनाति करने व क्षति पहुंचाने सहित षडयंत्र में शामिल होने के आरोप तय कि ए गए हैं। आरोपियों पर कोर्ट ने चार्जशीट में लगाई गई सभी धाराओं में चार्ज तय किए हैं।
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में एक आरोपी फरहाद मोहम्मद पर सिर्फ आम्र्स एक्ट की धारा लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसपर भी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने, हत्या करने सहित अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए। एनआईए ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद के अलावा 7 और लोगों को भी आरोपी बनाया है। इनमें से दो आरोपी-सलमान और अबू इब्राहित पाकिस्तान के रहने वाले हैं।
गौरतलब है कि 28 जून, 2022 को मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद ने कन्हैयालाल की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। यही नहीं, दोनों ने सोशल मीडिया पर हत्या का वीडियो अपलोड कर हत्या की बात भी कबूल कर ली थी। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दोनों ने कपड़े सिलवाने के बहाने कन्हैया पर चाकू से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर हत्या को कबूल करते हुए कहा कि उन्होंने इस घटना को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वे कन्हैया द्वारा भाजपा नेता नुपुर शर्मा के कथित तौर पर उस बयान का समर्थन करने से नाराज थे जिसमें शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नुपुर के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद पार्टी से निलंबित कर दिया था।
166 लोगों को बनाया गवाह
एनआईए ने अपनी इस चार्जशीट में कुल 166 लोगों को गवाह बनाया है।
Published on:
13 Feb 2024 07:32 pm
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