Court sentenced two gang rape accused उन्नाव में अदालत में गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। अर्थ दंड भी लगाया है। मामला 2017 का है।
Court sentenced two gang rape accused उन्नाव में अदालत ने गैंगरेप के आरोपियों को 20-20 साल के साथ सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण यह सजा सुनाई गई। ASJ XII की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह सजा सुनाई है। मामला अजगैन थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 11 सितंबर 2017 को गैंगरेप की घटना सामने आई थी। जिसमें पीड़िता के पिता की तरफ से अजगैन थाना क्षेत्र के कुंजपुर निवासी चंदन पुत्र नरेंद्र मोदी और राजू पुत्र बेचा रैदास के खिलाफ आईपीसी की धारा 452/ 504/ 506/ 342/ 376 डी और 3/4 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 13 दिसंबर 2017 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। अभियोजन विभाग से प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और विवेचन क्षेत्राधिकार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में प्रभावी पैरवी की।
अदालत में 7 साल 9 महीने बाद अपना फैसला सुनाया। जिसमेंASJ XII की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज अपना निर्णय सुनाया। जिसमें दोनों को 20-20 वर्ष आश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 29 हजार का अर्थ दंड भी लगाया गया है। प्रभावी पैरवी करने वालों में अभियोजन विभाग से प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, विवेचक क्षेत्राधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह, पैरोकार कांस्टेबल सनी राणा, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल सैयद सीमा का विशेष योगदान था।