
श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए "कन्या विवाह सहायता योजना", करें ऑनलाइन या नीचे के वेबसाइट पर आवेदन
श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड आर्थिक मदद देगा। आर्थिक मदद की कैटेगरी अलग-अलग है। अगर श्रमिक स्वयं अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो उसे 55 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों को जन सुविधा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
सहायक श्रमायुक्त एसएन नागेश ने बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित है। आगामी 22 फरवरी 2023 को "कन्या विवाह सहायता" सामूहिक विवाह होगा जिसके लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
योजना से लाभ लेने की शर्त
सामूहिक या स्वयं सभी प्रकार की कैटेगरी से लाभ लेने के लिए वही श्रमिक पात्र होंगे। जो श्रम कार्यालय में पंजीकृत है और 1 वर्ष की अवधि 365 दिन पूरी कर चुके हैं। बेटी की न्यूनतम उम्र अट्ठारह और बेटे की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन या संनिर्माण काम करने का स्वयं की तरफ से घोषणा पत्र देना होगा। ऐसे श्रमिक जिनकी दो संतान हैं, उन्हें यह मदद मिलेगी। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी अनिवार्य है।
आर्थिक मदद के रूप में तीन कैटेगरी, मिलेगी यह मदद
यदि श्रमिक स्वयं अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो बोर्ड 55 हजार रुपए की मदद करेगा अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61 हजार रुपए की मदद मिलेगी सामूहिक विवाह में शामिल होने पर 65 हजार रुपए मदद हो जाएगी।
सामूहिक विवाह आयोजन करने वालों की भी मदद की जा रही है जिन्हें प्रति जोड़ें 7 हजार रुपए किए जाएंगे। दूल्हा और दुल्हन को पोशाक यानी ड्रेस के लिए 5 हजार रुपए की मदद मिल रही है। प्रस्तावित तारीख के 1 सप्ताह पूर्व पंजीकृत मजदूर के खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
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जन सुविधा केंद्र या नीचे दिए गए वेबसाइट पर करें आवेदन
सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि इच्छुक श्रमिक जन सुविधा केंद्र या फिर बोर्ड की वेबसाइट www.upbocw.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं की योजना का लाभ उठाएं और दूसरों को भी इस विषय में जानकारी दें।
Updated on:
02 Feb 2023 09:47 pm
Published on:
02 Feb 2023 10:58 am

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