Ahmedabad.
अहमदाबाद. शहर के साथ गुजरात भर में जगह-जगह चल रहे निजी कोचिंग सेंटर व ट्यूशन क्लासेज के संचालन को अब कानून के दायरे में लाने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है। इसके लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित यह समिति निजी कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास संचालन के कानून और उसके लिए जरूरी नियमों का प्रारूप तैयार करेगी। उसके आधार पर राज्य सरकार कानून बनाएगी।शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के तहत राज्य में यह समिति गठित की गई है। सुप्रीमकोर्ट ने 25 जुलाई 2025 को आदेश दिया था कि दो महीने में निजी कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास के लिए नियम बनाए जाएं। इस आदेश के तहत नियम बनाने के लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा। इसके लिए नियमों का प्रारूप तैयार करना पड़ेगा जिसे लेकर एक समिति गठित की गई है।