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एनडीपीएस अदालत ने स्मैक तस्कर को सुनाई एक साल की सजा व दस हजार जुर्माना 

स्मैक तस्करी के मामले में एनडीपीएस  कोर्ट ने एक आरोपित को दोषी मानते हुए एक साल का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

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Tej Narayan Sharma

Aug 10, 2017

भीलवाड़ा।

एनडीपीएस अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में बुधवार दोपहर एक आरोपित को दोषी मानते हुए एक साल का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने दस हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

 

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मामले के अनुसार कोतवाली पुलिस ने बड़ला चौराहे के निकट 15 जुलाई 2012 को नाकाबंदी के दौरान बाइक पर जाते हुए तिलकनगर निवासी तोसिफ खान से 12 ग्राम 400 मिलीग्राम स्मैक बरामद की थी। पुु‍लिस ने इस मामलेे मेें साक्ष्‍य जुुुुटातेे हुए अदालत मेें चालान पेेश्‍ा क‍िया।

 

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 मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार अदालत ने तोसिफ को स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए एक साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए के जुर्माने के आदेश दिए।