राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में विभूति भूषण शर्मा की जनहित याचिका पर गौरव यात्रा मामले में राजस्थआन हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दे कि वकील माधव मित्र और डॉ विभूति भूषण शर्मा ने पैरवी की और भाजपा की तरफ से वकील अजीत कुमार शर्मा और राजस्थान सरकार के वकील राजेंद्र प्रसाद हुए उपस्थित हुए। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान गौरव यात्रा पर आने वाले खर्च के विवरण का हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था.इससे पहले भाजपा ने कहा था कि यात्रा में शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं ऐसे में इन पर किया जा रहा खर्च सरकार का है। इसके अलावा दूसरे खर्च पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं याचिकाकर्ता विभूति भूषण शर्मा ने अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल करते हुए राज्य सरकार द्वारा एक अगस्त को लोक निर्माण विभाग को यात्रा व्यवस्था के लिए तैयारी करने के दिए आदेश पर सवाल उठाया था। याचिका में यात्रा के दौरान सरकारी खर्च की जांच की मांग की गई है।