जोधपुर .
केन्द्र व राज्य सरकार के केबिनेट मंत्रियों को आरटीआई के दायरे में लाने के अहम मामले
में 15 मार्च को केन्द्रीय सूचना आयोग में सुनवाई होगी। आरटीआई सलाहकार एवं राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट रजाक के. हैदर ने इस बारे में आवेदन किया था।
सूचना का अधिकार अधिनियम
गौरतलब है कि केन्द्रीय सूचना आयोग ने गत 12 मार्च, 2016 को अहम आदेश देते हुए केन्द्र के साथ सभी राज्यों की सरकारों के मंत्रियों को लोक प्राधिकरण मानते हुए उनको सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्राप्त करने और सूचनाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे। आयोग ने यह भी कहा था कि सभी राज्यों की सरकारों को तीन माह की अवधि में इस आदेश की पालना करनी होगी और पालना रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयोग में भेजनी होगी। राज्य सरकारों द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर आवेदनकर्ता ने द्वितीय अपील दायर की जिस पर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी।