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61 हज़ार की एक्टिवा पर ठोक दिया 63,500 का ज़ुर्माना, ई-चालान डिवाइस ने खोल दी सभी ‘कुकर्मों’ की पोल

पुलिस ने जैसे ही अपने ई-चालान डिवाइस में पकड़ी गई एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो उसकी पूरी कुंडली खुल आई।
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Sunil Chaurasia

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Updated: 9 Aug 2018, 3:56 PM IST

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61 हज़ार की एक्टिवा पर ठोक दिया 63,500 का ज़ुर्माना, ई-चालान डिवाइस ने खोल दी सभी 'कुकर्मों' की पोल

नई दिल्ली। कर्नाटक के मैसूर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां की ट्रैफिक पुलिस ने एक शख्स की टू-व्हीलर पर 63,500 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना ठोक दिया है। सुनने में आपको काफी अजीब लग रहा होगा कि आखिर एक टू-व्हीलर पर इतना तगड़ा ज़ुर्माना कैसे लगाया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कर्नाटक के मैसूर शहर में ट्रैफिक पुलिस ने एक एक्टिवा पर इतना ज़ुर्माना ठोक दिया है। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के बाद आपके दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाएगा।

दरअसल इस एक्टिवा का चालक बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने जैसे ही अपने ई-चालान डिवाइस में पकड़ी गई एक्टिवा का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला तो उसकी पूरी कुंडली खुल आई। पुलिस ने देखा कि पकड़ी गई 2015 के एक्टिवा मॉडल पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के कुल 635 मामले दर्ज हैं। 635 मामले के हिसाब से एक्टिवा पर ज़ुर्माने की कुल राशि 63,500 रुपए तक हो गई। बता दें कि मैसूर शहर में यदि आप नई एक्टिवा लेने जाते हैं तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 61,688 रुपए से शुरू होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि जितने का स्कूटर नहीं है, उससे ज़्यादा का उस पर ज़ुर्माना लग गया है।

शख्स को जैसे ही पता चला कि उसके स्कूटर पर 63,500 रुपए का भारी-भरकम जुर्माना बकाया है तो वह अपना स्कूटर ही छोड़कर वहां से रफ्फू-चक्कर हो गया। पुलिस ने बताया कि यह स्कूटर के. मधुप्रसाद के नाम से खरीदा गया था। हालांकि उन्होंने अपना ये स्कूटर बेच दिया था। गौरतलब है कि ऐसे मामलों में गाड़ी के फर्स्ट ऑनर यदि बिना 'डिलीवरी नोट' के अपना वाहन बेचता है तो जुर्माने की पूरी रकम उसे ही चुकानी पड़ती है। वाहन बेच रहे शख्स का फर्ज़ होता है कि वह सेकंड हैंड ऑनर को गाड़ी देने से पहले उसके द्वारा हस्ताक्षर किए हुए डिलीवरी नोट प्राप्त कर लेना चाहिए।