न्यूजीलैंड की एक कंपनी को भारतीय कर्मचारी को 80 हजार डॉलर (52.27 लाख रुपये) का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।
क्राइस्टचर्च की जिला अदालत ने पिगेसस इंजीनियरिग लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है। यह व्यक्ति 29 अगस्त 2014 को निर्माण कार्य के दौरान गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था।
कोर्ट ने कंपनी को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का दोषी मानते हुए 28 वर्षीय भारतीय के हक में फैसला सुनाया है। भारतीय व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं की गई है।
न्यूजीलैंड की अधिवक्ता सारा बैकहाउस ने कंपनी पर उचित योजना तैयार नहीं करने का आरोप लगाया था। संविदा पर रखा गया घायल कामगार क्राइस्टचर्च पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वेल्डर के रूप में कार्यरत था।