
Imran Khan and Shah Mehmood Qureshi
Pakistan: Court acquits Imran Khan : न्यायिक मजिस्ट्रेट एहतेशाम आलम ने खान और कुरैशी की ओर से दर्ज याचिकाओं के खिलाफ पीटीआई के दोनों नेताओं को बरी कर दिया। यह दोनों नेताओं के लिए राहत की खबर है। जानकारी के मुताबिक, इस बीच, पीटीआई नेता अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को दोनों मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि पूर्व पीटीआई असद उमर को भी राहत मिली। वहीं अली मोहम्मद खान और असद उमर अदालत में पेश हुए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनके खिलाफ गोलरा थाने में मामले दर्ज किए गए थे।
पीटीआई संस्थापक और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को धारा 144 के उल्लंघन के लिए कोहसर और कराची कंपनी पुलिस स्टेशनों में दर्ज इसी तरह के मामलों में बरी किए जाने के दो सप्ताह बाद आया है। ध्यान रहे कि 20 मई को बरी किए गए पीटीआई के अन्य नेताओं में शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, राजा खुर्रम नवाज, शिरीन मजारी, सैफुल्ला नियाजी, असद उमर, जरताज गुल, अली नवाज अवान, फैसल जावेद और अवामी मुस्लिम लीग प्रमुख शेख राशिद अहमद शामिल थे।
जानकारी के अनुसार, इस्लामाबाद की एक जिला व सत्र अदालत ने 30 मई को खान को 9 मई के दंगों से संबंधित दो मामलों में बरी कर दिया था, जिसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, ''अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अपर्याप्त सुबूतों के कारण पीटीआई संस्थापक को बरी कर दिया गया है।'' इमरान खान के खिलाफ ये मामले लॉन्ग मार्च और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में दर्ज किए गए थे।
गौरतलब है कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में कैद हैं, जबकि पीटीआई के कई नेता 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंसा से संबंधित मामलों में विभिन्न आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ( IHC) ने 16 मई को 190 मिलियन पाउंड के राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) निपटान मामले में इमरान खान की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। हालाँकि, उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में भी गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान इससे पहले मई में राष्ट्रीय जवाबदेही ( NAB) अध्यादेश 1999 संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) पीठ के सामने पेश हुए थे।
जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय एससी बड़ी पीठ में न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान, न्यायमूर्ति जमाल खान मंदोखाइल, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति हसन अज़हर रिज़वी शामिल हैं। शीर्ष अदालत के आदेश को ध्यान में रखते हुए वीडियो लिंक के माध्यम से शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष पाकिस्तान तहरीके-इन्साफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की उपस्थिति सुनिश्चित करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया।
गौरतलब है कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में कैद हैं, जबकि पीटीआई के कई नेता 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंसा से संबंधित मामलों में विभिन्न आरोपों का सामना कर रहे हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बरी होने पर उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इमरान समर्थकों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इस न्याय की जीत बताया है। देश के कई हिस्सों में इमरान समर्थक इस फैसले का जश्न मना रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके नेता जेल से जल्द बाहर आएंगे।
Updated on:
03 Jun 2024 06:52 pm
Published on:
03 Jun 2024 06:08 pm
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