
Supreme Court of Pakistan
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) इस समय रावलपिंडी की रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। तोशाखाना मामले में मिली जेल की सज़ा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए इमरान को जमानत तो दे दी थी, पर साइफर केस में इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया और आज दोषी भी ठहरा दिया गया। ऐसे में इमरान की जल्द जेल से रिहाई के आसार नज़र नहीं आ रहे और न ही उन्हें राहत मिलने के। पर आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इमरान के हज़ारों समर्थकों को बड़ी राहत दे दी।
इमरान के समर्थकों पर नहीं चलेगा सैन्य मुकदमा
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि इमरान और उनकी पार्टी PTI (पीटीआई - पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के समर्थकों के खिलाफ सैन्य मुकदमा नहीं चलेगा।
क्या है मामला?
इसी साल 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान को बिना कोर्ट के आदेश के गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इमरान को अज्ञात स्थान ले जाया गया। हालांकि अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए इमरान की रिहाई का आदेश दे दिया था और इमरान को छोड़ भी दिया गया था, पर 9 मई को इमरान के गिरफ्तार होने से उनके समथकों का गुस्सा देश में कई जगहों पर देखने को मिला। इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान में कई जगहों पर दंगे भड़क गए। इमरान के समर्थकों ने कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की। इनमें कुछ सरकारी कार्यालयों के साथ ही पुलिस स्टेशन्स भी थे। ऐसे में दंगों में शामिल इमरान के समथकों के खिलाफ सेना ने मुकदमा करते हुए सैन्य तरीके से इसकी कार्रवाई करने का फैसला लिया था। इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इमरान और उनकी पार्टी के समर्थकों के खिलाफ सैन्य मुकदमा न चलाने का आदेश दिया है।
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Published on:
23 Oct 2023 05:43 pm

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