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अफ्रीकी अदालत ने अश्‍वेत युवक की हत्‍या के आरोप में 2 श्‍वेत किसानों को माना दोषी, 41 साल जेल की सजा

नस्‍लीय भेदभाव के तहत आरोपी ने दिया घटना को अंजाम मृतक युवक ने श्‍वेत किसान का चुराया था फूल अदालत ने माना दोनों आरोपी को हत्‍या का दोषी

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Dhirendra Kumar Mishra

Mar 07, 2019

south africa

अफ्रीकी अदालत ने अश्‍वेत युवक की हत्‍या के आरोप में 2 श्‍वेत किसानों माना दोषी, 41 साल जेल की सजा

नई दिल्‍ली। दक्षिण अफ्रीकी माहिकेंग उच्‍च न्‍यायालय ने एक अश्‍वेत युवक की हत्‍या के जुर्म में दो श्‍वेत किसानों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी किसानों को संयुक्‍त रूप से 41 साल की सजा सुनाई है। दोषी किसानों का नाम पीटर डूरवार्ड और फिलिप स्‍कट है।

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अपमानजनक और भयावह घटना
माहिकेंग उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश हेंड्रिक्‍स ने अश्‍वेत किसानों के इस कृत्‍य को अपमानजनक और भयावह करार देते हुए कहा कि यह घोर निंदनीय अपराध है। न्‍यायाधीश ने 28 वर्षीय पीटर डूरवार्ड ओर 35 वर्षीय फिलिप स्‍कट को हत्‍या, अपहरण और अन्‍य मामलों का दोषी पाया है। इस मामले में डूरवार्ड को 18 और स्‍कट को 23 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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मृतक ने चुराया था सूरजमुखी फूल
बता दें कि अप्रैल, 2017 में 15 वर्षीय मतलमोला मोसेवेउ नाम के अश्‍वेत युवक को सूरजमुखी फूल चुराने के आरोप में दो श्‍वेत किसानों ने चलती ट्रक के नीचे फेंक दिया था। इस घटना में मृतक की गर्दन की हड्डी टूटने से मौत हो गई थी। घटना के बाद ग्रामीण शहर कॉलिग्‍नी में दंगा फैल गया और यह बड़ा मुद्दा बन गया था। हिंसक भीड़ ने आरोपियों के खिलाफ नस्‍लीय भेदभाव के तहत इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था।

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