
अच्छी खबर: अब राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान, बस, आपको करना होगा ये काम,अच्छी खबर: अब राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान, बस, आपको करना होगा ये काम,अच्छी खबर: अब राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान, बस, आपको करना होगा ये काम
आगरा। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उनके ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूवल का समय बढ़ाया जा सकता है। अभी तक हर तीन साल में इन्हें अपनी डीएल का रिन्यूवल कराना पड़ता था, जो अब बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है। इसके लिए कवायद तेज हो गई है।
मिलेगी बड़ी राहत
एक सितम्बर से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लगातार वाहन चालक दहशत में हैं। कभी चालान को लेकर, तो कभी नये नियमों को लेकर, लेकिन इन सबके बीच कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए ये राहतभरी खबर है। अभी तक कमर्शियल वाहन ड्राइवरों को अपना लाइसेंस हर तीन साल बाद रिन्यूवल कराना पड़ता है। लेकिन अब ये पांच साल बाद हुआ करेगा। लाइसेंस की उम्र दो साल और बढ़ सकती है। बता दें कि रिन्यूवल के लिए सबसे बड़ी औपचारिकता मेडिकल प्रमाण पत्र की होती है। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है।
ये बोले अधिकारी
इस मामले में एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह का कहना है कि नए मोटल व्हीकल एक्ट में काफी सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं। कमर्शियल डीएल की समयावधि बढ़ने से चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा आदेश आया नहीं है, आदेश आने के बाद अमल में लाया जाएगा।
Published on:
29 Sept 2019 10:12 am
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