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सड़कों पर दौड़ सकेंगी 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां

डीजल गाड़ियां 15 साल सड़कों पर दौड़ा सकेंगे, लोगों में खुशी की लहर, परिवहन विभाग ने आगरा जनपद में लागू हुआ नियम

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आगरा

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Abhishek Saxena

Jan 14, 2019

15 year, car

सड़कों पर दौड़ सकेंगी 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां

आगरा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण फैला रही डीजल गाड़ियों की समयसीमा दस वर्ष किए जाने के निर्देश थे। लेकिन, आगरा में हजारों डीजल वाहन स्वामियों को खुशी की खबर मिली। डीजल वाहनों के लिए समय सीमा 15 वर्ष कर दी गई। कबाड़ में जो वाहन स्वामी गाड़ियों को बेचना चाह रहे थे, वे अब राहत की सांस ले रहे हैं।

कबाड़ होने से बचे हजारों वाहन
शहर की सड़कों पर अब 15 साल पुराने डीजल वाहन दौड़ सकेंगे। ताज ट्रिपेजियम जोन के कारण दस साल के डीजल वाहन कंडम हो रहे थे। लेकिन, अब आगरा में पंजीकृत डीजल वाहन 15 साल तक दौड़ाए जा सकेंगे। दस साल पुरानी बाहरी डीजल गाड़ियों को आगरा के संभागीय परिवहन कार्यालय से स्थानांतरित नहीं कराया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण डीजल वाहनों को आगरा में दस साल तक चलाने की ही अनुमति थी। पेट्रोल वाहन की सीमा 15 वर्ष तय की गई थी। दिल्ली में यह नियम बहुत पहले ही लागू हो गया था। आगरा में भी यह नियम बहुत पहले से था, लेकिन इसके पालन में लापरवाही बरती जा रही थी।

दूसरे शहरों में दस साल रहेगी अवधि
संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अनिल कुमार ने बताया कि विभाग ने 15 साल पुरानी करीब 65 हजार से अधिक गाड़ियों की सूची तैयार की गई है। वहीं आईआई सुधीर कुमार ने बताया कि आगरा में दिल्ली से लाईं गईं दस साल पुरानी गाड़ियों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरे शहरों के डीजल वाहनों की आगरा में अवधि दस साल ही रहेगी।