
आगरा। वैसे तो अमूमन वाहन चालक एंबुलेंस को रास्ता दे देते हैं, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि एंबुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाता है और मरीजों की जान चली जाती है। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने New Motor Vehicle Act 2019 को मंजूरी दी है। अब एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिये भी भारी जुर्माने का प्रस्ताव है। बता दें कि आगरा में करीब 2500 एंबुलेंस पंजीकृत हैं।
ये है नया नियम
आरटीओ धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि नये नियम के तहत एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, तो वहीं अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। बता दें कि यह बिल पहले राज्यसभा में लंबित था, लेकिन 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद निरस्त हो गया था।
इन नियमों का पालन करना जरूरी, नहीं तो देना होगा जुर्माना
1. आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 हज़ार का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव।
2. ड्राइव के लिए अयोग्य घोषित होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
3. नए कानून में ओवर-स्पीडिंग के लिए 1 हज़ार से 2 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
4. बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2 हजार तक का जुर्माना लग सकता है।
5. ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने पर अब 100 की जगह 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
6. बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वालों को 5 हजार का जुर्माना लगेगा।
7. बिना लाइसेंस वाहनों का अनधिकृत उपयोग करने के लिए 5 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान।
8. खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर पहले लगने वाले 1 हजार के जुर्माना की जगह अब 5 हजार का जुर्माना लगेगा।
9. नशे में गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान।
10. ओवरलोडिंग करने पर 20 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान।
Published on:
26 Jun 2019 04:17 pm
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