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नौ साल पुराने मामले में भाजपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

बार बार आदेश के बावजूद पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

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आगरा

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suchita mishra

Nov 05, 2019

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आगरा। वर्ष 2010 में प्रदर्शन के एक मामले में कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व इटावा के सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस को 13 नवंबर को सांसद को पेश करने का आदेश दिया है।

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ये है मामला
नौ साल पहले सांसद रामशंकर कठेरिया व अन्य लोगों के खिलाफ प्रदर्शन के एक मामले में जीआरपी आगरा कैंट द्वारा धारा 143, 147, 174 में मुकदमा दर्ज किया गया था। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए उमाकांत जिंदल के कोर्ट में चल रही है। कई बार सांसद को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश किया गया। लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश जारी कर दिया। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 13 नवंबर को उन्हें पेश करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि प्रो. रामशंकर कठेरिया आगरा के सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में वे इटावा से सांसद हैं।