
हाईकोर्ट से राधा स्वामी सत्संग सभा को मिली बड़ी राहत
Radha Soami Satsang Sabha: आगरा के दयालबाग में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा अतिक्रमण और टकराव के मामले में दायर याचिका पर 16 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सत्संग सभा की ओर से दावा किया गया है कि हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को लेकर जो नोटिस जारी किए थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया है। दरअसल, राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि उन्हें नोटिस मात्र दो संपत्तियों पर मिला, जबकि प्रशासनिक कार्रवाई की जद में 14 संपत्तियों को रखा गया था। जो गलत और असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन को राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग का पक्ष सुनने और उसके बाद ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
लाठीचार्ज और मानवाधिकार की कार्रवाई जारी रखे सभा
हाईकोर्ट ने इस मामले में राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग को लाठीचार्ज तथा अन्य कार्रवाई एवं मानवाधिकार उल्लंघन मामले में अपनी कार्रवाई जारी रखने की छूट भी प्रदान की। हाईकोर्ट ने आगरा जिला प्रशासन (सदर तहसील) की ओर से इस मामले में जारी सभी नोटिस और आदेशों को निरस्तकरने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि आगरा जिला प्रशासन हाईकोर्ट की ओर से दिए गए समय में राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग आगरा के पक्ष की सुनवाई करेगा। उसकी ओर से प्रस्तुत प्रमाण को जांचेगा-परखेगा। इसके पश्चात ही भविष्य में कार्रवाई करेगा।
जिलाधिकारी आगरा पहले ही इस मामले में हाईकोर्ट के दो-दो अवमानना नोटिस का सामना कर रहे हैं। इस मामले में मंगलवार यानी 17 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। उधर, आगरा जिला प्रशासन ने अपने जवाब में कहा कि नोटिस समस्त 14 संपत्तियों का दिया गया था, लेकिन राधास्वामी सतसंग सभा ने केवल दो ही नोटिस को रिसीव किया। जिस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि आगरा जिला प्रशासन का यह कथन उचित जान नहीं पड़ता।
राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग के मीडिया प्रभारी एसके नैयर के अनुसार आगरा जिला प्रशासन के नोटिस के जवाब में राधास्वामी सतसंग सभा दयालबाग आगरा ने आगरा जिला प्रशासन को स्पष्ट किया था कि यह उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। यह दयालबाग नगर पंचायत के अधिकार का क्षेत्र का मामला है। हाईकोर्ट ने राधास्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा की ओर से इस मामले में दाखिल लाठीचार्ज तथा मानवाधिकार उल्लंघन मामले में उन्हें आगे की कार्रवाई जारी रखने की छूट भी प्रदान की।
Updated on:
17 Oct 2023 12:24 pm
Published on:
16 Oct 2023 04:29 pm

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