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बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पढ़ लें ये खबर

आरटीओ ने जारी किए निर्देश, इन स्कूल वाहनों में भूलकर भी न भेजें बच्चों को स्कूल।

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आगरा

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Dhirendra yadav

Jul 07, 2018

school vehicles

school vehicles

आगरा। यदि आपका बच्चा स्कूल बस या वैन से स्कूल जाता है, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल में चल रहे अवैध वाहनों से आपके मासूम का जीवन खतरे में पड़ सकता है। आरटीओ अनिल कुमार ने निर्देश जारी करते हुए अभिभावकों से भी कहा कि यह देख लें कि जिन वाहनों से वह अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वह स्कूल वाहन में पंजीकृत हों और समस्त प्रपत्र वैध हों, तभी बच्चों को इन वाहनों से स्कूल भेजें।

परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई
आरटीओ अनिल कुमार ने मोहन सक्सेना, अजय मिश्रा व सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी दिनेश कुमार, राजेश मोहन व प्रीती पाण्डेय के साथ फतेहाबाद मार्ग, आगरा शमसाबाद मार्ग, फतेहाबाद बाह मार्ग पर अभियान चलाकर स्कूल बस व स्कूल वैनों का चालान किया तथा वाहनों को बन्द किया गया। बिना फिटनेस व बिना परमिट की स्कूल बसें तथा प्राईवेट में पंजीयन के विरूद्व व्यवसायिक वाहन में अनधिकृत रूप संचालित पायी गई, जिनके विरूद्व परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई।

स्कूल प्रबंधक व प्राचार्यों को जारी किए ये निर्देश
उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल वाहन, बिना फिटनेस व बिना परमिट के दौड़ रहे हैं, इनका संचालन अवैध है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधक व प्राचार्य इस बात का ध्यान रखें।बच्चों के जीवन के साथ खिलबाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत ये गम्भीर अपराध है। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों, संचालकों को निर्देशित किया कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके स्कूल में आने वाले स्कूली बच्चे जिस वाहन से आते हैं वह स्कूल वाहन में पंजीकृत अथवा स्कूल से अनुबंध के आधार पर संचालित है। उन्होंने अभिभावकों से भी कहा कि यह देख लें कि जिन वाहनों से वह अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वह स्कूल वाहन में पंजीकृत हो समस्त प्रपत्र वैध हों।