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आगरा।सरकारी नौकरी , खेती, छात्रवृत्ति या फिर सरकारी कामों के लिए जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए लोग कई स्थानों पर चक्कर काटते हैं। तहसील से कई सारे प्रमाणपत्र जारी होते हैं। जिनका इस्तेमाल सरकारी लाभ के कामों के लिए किया जाता है। आय, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्रों के साथ साथ जारी होने वाले प्रमाणपत्रों के लिए जनता सीधे आवेदन कर सकती है। पत्रिका अपने पाठकों को बता रहा है कि तहसील से किस तरह से प्रमाण पत्र बनवाएं। इन प्रमाणपत्रों के लिए किसी को रिश्वत देने की भी जरूरत नहीं है।
अनूसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र
ये प्रार्थना पत्र तहसील कार्यालय में आवेदन देकर जारी किए जा सकते हैं। राजस्व विभाग में लेखपाल भीमसेन सिंह बताते हैं कि इस प्रमाण पत्र के लिए स्वयं का सत्यापित शपथ पत्र, राशनकार्ड की फोटो प्रति, वोटर्स लिस्ट की प्रति। यदि नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो हाउस टैक्स की रसीद की प्रति। परिवार रजिस्टर की नकल ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शैक्षिक प्रमाण पत्रों में विद्यालय का स्थानांतरण अर्थात टीसी प्रमाण पत्र। प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान या क्षेत्र समिति सदस्य नगरों में सभासद की जाति से संबंधी आख्या। इन सभी के साथ हल्का लेखपाल, भूलेख निरीक्षण की जाति संबंधी आख्या के साथ जमा कराए जा सकते हैं। यदि नियत समय सीमा में प्रमाण पत्र हीं बनते हैं, तो इस संबंध में उपजिलाधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आय प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्वयं के सत्यापित शपथ पत्र। किसान वही की फोटो प्रति या हाउस टैक्स की रसीद की प्रति। यदि सेवा में हैं, तो विभागीय आय प्रमाण पत्र। यदि गरीबी रेखा से नीचे वर्ग का है, तो राशन कॉर्ड की प्रति। इन सभी पर हल्का लेखपाल और भूलेख निरीक्षण की आय संबंधी आख्या के साथ ये प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय में जमा कराना होगा।
स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
आवेदनकर्ता को स्वयं का सत्यापित शपथ पत्र। राशन कॉर्ड की फोटोकॉपी या वोटर्स लिस्ट की प्रति। परिवार रजिस्टर की नकल और संपत्ति के संबंध में प्रमाण पत्र जैसे किसान बही की फोटो प्रति या हाउस टैक्स रसीद की फोटो प्रति के साथ हल्का लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की निवास संबंधी आख्या के साथ प्रमाण पत्र पर उपजिलाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।
हैसियत प्रमाण पत्र
इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदनकर्ता को स्वयं नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र। संपत्ति का विवरण जैसे किसान बही की फोटो प्रति या हाउस टैक्स की रसीद की प्रति या संपत्ति का विवरण। राशन कॉर्ड की फोटो प्रति। हल्का लेखपाल और भूलेख निरीक्षक की हैसियत संबंधी आख्या प्रमाण पत्र अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कार्यालय से जारी होता है।
वारिसान प्रमाण पत्र
स्वयं की नोटरी फोटो से सत्यापित शपथ पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार में रजिस्टर की नकल। यदि सरकारी विभाग में कर्मचारी हैं, तो विभाग का प्रमाण पत्र। इसपर हल्का लेखपाल एवं भूलेख निरीक्षक की वारिसों के बारे में आख्या प्रमाणपत्र पर जिलाधिकारी से जारी होता है।
Published on:
01 Jan 2018 05:23 pm
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