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अब अहमदाबाद में चलाए जा सकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे

Ahmedabad, Green firecrackers, Ahmedabad police, Pollution, NGT -दिवाली पर रात 8 से 10 तक चलाए जा सकेंगे पटाखे, -शहर पुलिस आयुक्त ने अधिसूचना में किया संशोधन, एनजीटी ने प्रदूषण वाले शहरों में ग्रीन पटाखे चलाने को ही दी है मंजूरी

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अब अहमदाबाद में चलाए जा सकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे

अब अहमदाबाद में चलाए जा सकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे

अहमदाबाद. कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष दिवाली पर पटाखों के चलाने पर गुजरात व अहमदाबाद में पाबंदी तो नहीं लगाई है, लेकिन अहमदाबाद में लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे। हालांकि अहमदाबाद शहर में लोगों को रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की छूट रहेगी। इतना ही नहीं दिवाली के चलते ग्रीन पटाखों की ही शहर में बिक्री की जा सकेगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से दिवाली पर प्रदूषण वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों को चलाने की ही मंजूरी दी गई है। उसे मद्देनजर रखते हुए यह नई अधिसूचना जारी की गई है।
अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव ने इससे पहले जारी की गई अधिसूचना में सुधार करते हुए मंगलवार को नई अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत शहर में प्रदूषण ना फैले इसके लिए सिर्फ पीईएसओ प्रमाणित ग्रीन पटाखों को ही बेचा और चलाया जा सकेगा।
इससे पूर्व सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रभारी पुलिस आयुक्त अमित विश्वकर्मा की ओर से रविवार को जारी की गई अधिसूचना में पटाखों को चलाए जाने का उल्लेख था। ग्रीन पटाखों को ही चलाया जा सकेगा ऐसा उल्लेख करते हुए मंगलवार को नई अधिसूचना जारी की गई है। जो 19 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
शेष सभी शर्तों को नई अधिसूचना में भी बरकरार रखा गया है। जिसके तहत अहमदाबाद शहर में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक रहेगी। लोग रात 8 बजे से 10 बजे के दौरान ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। उसके बाद पटाखे चलाने पर पाबंदी रहेगी।
पटाखों की लड़ी को बेचा या चलाया नहीं जा सकेगा। इतना ही नहीं प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए पीईएसओ प्रमाणित पटाखों को ही फोड़ा जा सकेगा। रात 8 से 10 बजे तक ऐसे पटाखे ही फोडे जा सकेंगे जिन्हें चलाने पर मान्य स्तर १२५ डेसिबल से १४५ डेसिबल यूनिट तक ही ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसे पटाखों को ही बेचा जा सकेगा जो पीएसओ प्रमाणित हों और उसका मार्का पैकेट के ऊपर लगा हो। अस्पतालों, नर्सिंग होम, शैक्षणिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों और अदालतों के पास 100 मीटर तक पटाखों को चलाने पर पाबंदी रहेगी। अधिसूचना का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

विदेश से पटाखों के आयात पर रोक
स्वदेशी पटाखों को तवज्जो देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। पुलिस आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में विदेश से पटाखों के आयात करने पर भी रोक लगाई है। जिसके तहत विदेशी पटाखों को रखने और बेचने पर पाबंदी है।

टुक्कल उड़ाने पर भी पाबंदी
दिवाली के दौरान लोग बड़ी संख्या में टुक्कलों को भी उड़ाते हैं। विशेषकर चाइनीज टुक्कलों को उडाया जाता है। शहर में टुक्कलों के चलते आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कईलोगों की जान तक चली गई। जिसे ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की टुक्कल को उड़ाने और बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

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