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डीआईएसएच ने तीनों केमिकल कंपनियों को दिया क्लोजर नोटिस

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वटवा की केमिकल फैक्ट्री में आग, दो अन्य को लिया चपेट में

वटवा की केमिकल फैक्ट्री में आग, दो अन्य को लिया चपेट में

अहमदाबाद. शहर की वटवा जीआईडीसी फेस दो में तीन केमिकल फैक्ट्रियों में भीषण आग लगने की घटना में श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन आने वाला औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) भी हरकत में आया है। निदेशालय ने इन तीनों ही कंपनियों को क्लोजर नोटिस जारी किया है, जिसके तहत मामले की जांच तथा सुरक्षा मानदंडों के पूरा नहीं होने तक तीनों ही कंपनियां (फेक्ट्रियां) बंद रहेंगीं।
श्रम एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) विपुल मित्रा ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त जांच के डीआईएसएच को निर्देश दिए हैं। औद्योगिक इकाइयों में जानमाल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में भी तीनों ही केमिकल कंपनियों को क्लोजर नोटिस जारी किया गया है। जांच जारी है। डीआईएसएच भी जांच करेगा कि इन फैक्ट्रियों में फैक्ट्री एक्ट के तहत बताए गए सुरक्षा मानदंडों की पालना की जा रही थी कि नहीं।
जिन कंपनियों को क्लोजर नोटिस दिया गया है उनमें जेगसन क्लोरकेम लिमिटेड, मातंगी इंडस्ट्रीज एलएलपी और भाविन इंडस्ट्रीज शामिल हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आग जेगसन और मातंगी में लगी थी जो भाविन इंडस्ट्रीज में भी फैल गई कारणों का पता लगाया जा रहा है।
डीआईएसएच के पीएम शाह ने कहा कि सरकार ने २६ नवंबर को ही अधिसूचना जारी की है कि सभी औद्योगिक इकाइयों को फायरब्रिगेड से फायर सुरक्षा से जुड़ा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना होगा। हम इन तीनों ही फैक्ट्रियों में उत्पादन का काम शुरू करने से पहले फायर सुरक्षा व अन्य सुरक्षा का मूल्यांकन करेंगे मानदंड पूरे करने पर मंजूरी दी जाएगी। तब तक तीनों ही को फैक्ट्री एक्ट की धारा ४० की उपधारा२ के तहत क्लोजर नोटिस दिया गया है।

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