
Drug Planting Case: पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को 20 वर्ष की कैद
विशेष एनडीपीएस अदालत ने वर्ष 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 2 लाख रुपए जुर्माने का भी आदेश दिया गया। जुर्माना नहीं भरने पर भट्ट को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम व भारतीय दंड संहिता की 11 विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। बुधवार को उन्हें दोषी करार दिया गया था।मामले के अनुसार भट्ट पर अप्रेल 1996 में पालनपुर के एक होटल में राजस्थान के पाली के वकील सुमेर सिंह राजपूत के कमरे में 1.15 किलो अफीम प्लांट करने का आरोप था। वे उस वक्त बनासकांठा जिला के पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। इस मामले में वर्ष 2018 में सीआईडी क्राइम ने भट्ट व तत्कालीन पुलिस निरीक्षक को भी गिरफ्तार किया था।
इसी मामले में पालनपुर की स्थानीय अदालत ने गत वर्ष अक्टूबर महीने में तथ्य छिपाने को लेकर लगातार दायर याचिका पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले इसी मामले में 3 लाख रुपए का दंड का आदेश दिया था। वे पिछले पांच साल से पालनपुर जेल में बंद है।
2019 में उम्र कैद की हो चुकी है सजा
भट्ट को इससे पहले वर्ष 2019 में जामनगर के हिरासत में मौत मामले में उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस फैसले को बहाल रखा था।
Published on:
28 Mar 2024 10:03 pm
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