
Fire case: एनओसी बगैर की औद्योगिक इकाइयों कसी नकेल
गांधीनगर. अहमदाबाद के पिराणा-पीपलज रोड पर केमिकल गोदाम (chemical godown) में आगजनी की घटना के बाद राज्य सरकार (Gujarat government) ने गुजरातभर में अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) बगैर की औद्योगिक इकाइयों (industrial units) पर नकेल कसना शुरू हो गया है। अहमदाबाद के रेवाकाका एस्टेट और नानुका एस्टेट की 13 इकाइयों की 5600 वर्गमीटर क्षेत्र को सील कर दिया गया है। वहीं अहमदाबाद महानगरपालिका, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) की टीमों ने 18 इकाइयों को नोटिस दिया है। श्रम एवं रोजगार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्रा ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस टीम ने प्रथम चरण में गुजरातभर की गैर कानूनी औद्योगिक इकाइयों को सील करने और फैक्ट्री और गोदामों के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अहमदाबाद में 13 इकाइयों को सील करने के अलावा 18 इकाइयों को सील करने की नोटिस दी गई है। वहीं अहमदाबाद महानगरपालिका ने वस्राल और लांभा में अवैध निर्माण तोडऩे की भी कार्रवाई शुरू की है।
सोमवार को राज्य सरकार की ओर से गठित टीम के अतिरिक्त मुख्य सचिव विपुल मित्र की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) के अध्यक्ष संजीव कुमार, अहमदाबाद महानगरपालिका के उपायुक्त बी.के. मेहता और जीपीसीबी के सदस्य सचिव 'डीशÓ के निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मित्रा के अनुसार प्रथम दृष्टया अवैध तरीके से संचालित औद्योगिक इकाइयों को सील करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए जिला कलक्टरों को आदेश दिए हैं। वहीं इस संयुक्त सर्वे की एक्शन टेकन रिपोर्ट 13 नवम्बर तक मंगाई गई है। अहमदाबाद जिला कलक्टर को भी मृतकों के परिजनों को मुआवजा भुगतान करने की सूचना दी गई है।
पीराणा-पीपलज रोड के केमिकल गोदाम में धमाके और आगजनी की रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष बुधवार को दी जाएगी। वहीं संयुक्त सर्वे टेकन रिपोर्ट 13 नवम्बर को समिति को मिलने के बाद 18 नवम्बर को यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।
Published on:
10 Nov 2020 10:02 pm
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