
कुख्यात गैंगस्टर विशाल गोस्वामी को सात वर्ष की कैद
अहमदाबाद. शहर के पास एडीसी बैंक में फायरिंग कर करीब छहलाख रूपए की लूट के मामले में ग्राम्य अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर विशाल गोस्वामी को सात वर्ष की सजा सुनाई वहीं तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
ग्राम्य अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी पी महिडा ने गोस्वामी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने फैसले में यह अवलोकन किया कि आरोपी ने दोपहर के वक्त बैंक में घुसकर फायरिंग कर अपराध किया है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में समाज में उदाहरण पेश करने के लिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देनी जरूरी है।
2 मई 2015 को अहमदाबाद के वटवा-पीपळज रोड स्थित अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में चार आरोपी हथियार के साथ घुस गए थे। आरोपियों ने बैंक के मैनेजर की केबिन में जाकर करीब छह लाख की रकम लूटने का प्रयास किया था। बैंक के एक कर्मचारी के बीचबचाव के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की और सोने की चेन व अन्य सामान लूट कर फरार हो गए थे। इस मामले में विशाल गोस्वामी, अजय गोस्वामी, बृजेन्द्र गोस्वामाी व रिंकू गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में विशेष सरकारी वकील चेतन शाह व कमलेश जैन की ओर से 15 गवाहों व नौ दस्तावेज पेश किए गए थे।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि आरोपी विशाल गोस्वामी ज्वैलरों से वसूली करता था। आरोपी के खिलाफ गुजरात में दो दर्जन से ज्यादा मामले वहीं अहमदाबाद सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा सहित कई राज्यों में ज्वैलरों को धमकी देकर लाखों रुपए की वसूली के 60 से ज्यादा आरोप हैं। गत तीन वर्षों से वह साबरमती जेल में बंद है।इससे पहले मई 2012 में वासणा की एक फाइनेंस कंपनी में विफल डकैती के मामले में गोस्वामी को बरी कर दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने गोस्वामी को वर्ष 2015 में मथुरा से गिरफ्तार किया था। वह चार हत्या व लूट-डकैती के कई मामलों में आरोपी है। भुज में बैंक, वटवा में एडीसी बैंक व ज्वैलरी लूट के कई आरोप हैं।
Published on:
29 Sept 2018 11:21 pm
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