29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद दीनू सोलंकी को दी सशर्त जमानत, सजा स्थगित की

Gujarat high court, Dinu bogha solanki, amit jethwa murder case

less than 1 minute read
Google source verification
Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद दीनू सोलंकी को दी सशर्त जमानत, सजा स्थगित की

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद दीनू सोलंकी को दी सशर्त जमानत, सजा स्थगित की,Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद दीनू सोलंकी को दी सशर्त जमानत, सजा स्थगित की,Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद दीनू सोलंकी को दी सशर्त जमानत, सजा स्थगित की

अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या प्रकरण में उम्र कैद की सजा प्राप्त जूनागढ़ से पूर्व भाजपा सांसद दीनू बोघा सोलंकी को सशर्त जमानत प्रदान की। हाईकोर्ट ने सोलंकी को जमानत के रूप में एक लाख की बॉण्ड और इतनी ही राशि के निजी मुचलका भी भरने का आदेश दिया। सोलंकी को अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। सजा के खिलाफ अपील लंबित होने तक सोलंकी को जमानत पर दी गई है।
न्यायाधीश परेश उपाध्याय व न्यायाधीश ए सी जोशी की खंडपीठ ने सोलंकी की सजा स्थगित करते हुए कहा कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य से जुड़ा है। साथ ही सीबीआई अदालत का सोलंकी को दोषी ठहराया जाना प्राथमिक तौर पर गलत प्रतीत होता है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से घटनाओं की श्रृंखला का सिद्धांत पूरा नहीं दिखता।
वर्ष 2019 में अहमदाबाद स्थित सीबीआई अदालत ने अमित जेठवा हत्या प्रकरण में सोलंकी व छह अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 20 जुलाई 2010 में गुजरात हाईकोर्ट परिसर के बाहर अमित जेठवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दो बार जांच एजेंसियों को बदलने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 में इस मामले की जांच सीबीआई को दी।
सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष 190 से ज्यादा गवाहों में से 105 गवाह अपने बयान से मुकर गए थे। इसमें गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में नए सिरे से मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए मुख्य 24 गवाहों के फिर से परीक्षण का निर्देश दिया था।

Story Loader