
Gujarat Police: गुजरात में अब पुलिस कांस्टेबल भी कर सकेंगे छोटे आपराधिक मामलों की जांच
अहमदाबाद. गुजरात में अब पुलिस कांस्टेबल भी छोटे आपराधिक मामलों की जांच कर सकेंगे। अब तक इन मामलों की जांच हेड कांस्टेबल या इससे उपर के पुलिसकर्मियों को ही करने का अधिकार था।
राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पांच वर्ष के अनुभव वाले पुलिस कांस्टेबल वैसे आपराधिक मामलों की जांच कर सकेंगे जिनमें पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे पुलिस को आपराधिक मामलों की जल्द निपटारे में मदद मिलेगी और साथ ही जूनियर स्तर के पुलिसकर्मियों का आत्मविश्वास भी मजबूत होगा।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत हेड कांस्टेबल या इससे उपर के पुलिसकर्मियों को जांच के अधिकार प्रदान करता है। इस संहिता में कांस्टेबल को इसलिए अलग रखा गया क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के भर्ती स्तर पर काफी कम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान था। इसलिए पुलिस बल का अधिकांश हिस्सा तब तक जांच से दूर रहता था जब तक वे उचित जानकारी व अनुभव प्राप्त नहीं कर लें। हालांकि कांस्टेबल की वर्तमान पीढ़ी उच्च शिक्षित है और पढ़ी-लिखी है जिससे वे जांच की कुशलता जल्द प्राप्त कर सकते हैं।
Published on:
04 Jul 2020 12:02 am
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