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Gujarat: गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान: पंचायतों, स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण

Gujarat govt, 27 percent OBC reservation, local bodies

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Gujarat: गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान: पंचायतों, स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण

Gujarat: गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान: पंचायतों, स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% आरक्षण

Gujarat: State govt announces 27 percent OBC reservation in local bodies

गुजरात सरकार ने मंगलवार को राज्य की पंचायतों व स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। राज्य में ओबीसी की आबादी करीब 52 फीसदी है। अब तक पंचायतों व निकायों में ओबीसी को 10 फीसदी आरक्षण मिलता था। गुजरात सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने सरकार के इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी। लोकसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। यह निर्णय अनुसूचित जाति (एससी)- अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव किए बिना 50 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में रहते हुए लागू किया जाएगा।

सरकार के निर्णय के तहत राज्य की ग्राम पंचायतों, तहसील पंचायतों व जिला पंचायतों के साथ-साथ नगरपालिका व महानगरपालिका में इसे लागू किया जाएगा। ओबीसी आरक्षण पर फैसला नहीं होने के कारण राज्य में पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके हैं। अब राज्य की 7 हजार ग्राम पंचायतों, 2 जिला पंचायत व 70 नगरपालिकाओं के चुनाव का रास्ता खुल गया है। निर्णय के तहत अधिसूचित इलाकों और पेसा एक्ट के आने वाले ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों यह निर्णय लागू नहीं होगा।

हर, जाति-धर्म, वर्ग के लोगों के हित का रखा ध्यान: सीएम

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने हमेशा हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान रखा है। उसी के तहत गुजरात सरकार ने राज्य की पंचायतों और स्थानीय निकायों में ओबीसी समाज को अब 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में झवेरी आयोग की सिफारिशों को स्वीकारा है। अन्य किसी भी जाति पर इसका प्रभाव न पड़े राज्य सरकार ने उसका भी पूरा ध्यान रखा है।