
भानुशाली का दावा -हनीट्रैप का मामला
अहमदाबाद. रेप के आरोपों का सामना कर रहे भाजपा के पूर्व विधायक व अग्रणी नेता जयंती भानुशाली की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई होगी।
इस मामले में मंगलवार को याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि दो दिनों से यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो रही है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो सकी है।
फिर न्यायालय ने मामले के बारे में पूछने पर याचिकाकर्ता की ओर से दावा गया कि यह प्राथमिकी राजकीय द्वेष के आधार पर दर्ज कराई गई है। प्रथम दृष्टया यह प्राथमिकी गलत है। यह हनी ट्रैप का मामला लगता है। इसलिए यह प्राथमिकी रद्द की जानी चाहिए।
उधर न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या जांच अधिकारी उपस्थित हैं, इस पर सरकार ने कहा कि जांच अधिकारी उपस्थित नहीं हैं। इस पर न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई बुधवार को रखी।
भानुशाली ने अपने ख्रिलाफ दर्ज रेप की प्राथमिकी रद्द करने की गुहार लगाई है। भाजपा के पूर्व विधायक की ओर से दायर की गई याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मनीषा गोस्वामी की गैंग की ओर से उन पर काउन्टर अटैक करने के लिए गलत शिकायत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
इस याचिका में यह दावा किया गया है कि भानुशाली के भतीजे ने मनीषा के खिलाफ 10 करोड़ की रकम वसूली तथा ब्लैकमेल की शिकायत दर्ज कराई थी। मनीषा की सभी गतिविधियों का सबूत भानुशाली के पास होने पर उन पर दवाब डालने के लिए गलत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह शिकायत पूरी तरह से गलत है। यह सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए की गई है। भानुशाली के खिलाफ सूरत के सरथाणा थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले में भानुशाली को दो बार समन दिया जा चुका है, लेकिन वे अब तक पुलिस के सामने हाजिर नहीं हो सके हैं।
Published on:
31 Jul 2018 10:47 pm
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