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गुजरात में शराब के लिए हैल्थ परमिट लेना हुआ महंगा

 आवेदन से अपील तक के शुल्क में खासी वृद्धि,  अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, वडोदरा व सूरत में एरिया मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्णय

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गुजरात में शराब के लिए हैल्थ परमिट लेना हुआ महंगा

गांधीनगर. गुजरात में दारू के लिए हैल्थ परमिट लेना अब महंगा हो गया है। इसके लिए आवेदन से अपील तक के शुल्क में खासी वृद्धि की गई है।
संसदीय कार्य राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने गुजरात विधानसभा में बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैल्थ परमिट देने के नियमों में परिवर्तन के लिए नियम-44 के तहत मौजूदा नीति को सख्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने नीति विषयक निर्णय किया है।
जाडेजा ने बताया कि मुंबई विदेशी दारू नियम, 1954 के नियम-64 के तहत वर्तमान हैल्थ परमिट के फार्म शुल्क के 50 रुपए व स्वास्थ्य जांच शुल्क के 500 रुपए का प्रावधान है। इस नियम में सुधार करके हैल्थ परमिट के फार्म शुल्क को रद्द किया गया है और हैल्थ परमिट प्रोसेस शुल्क 2 हजार रुपए व स्वास्थ्य जांच शुल्क 2 हजार रुपए करने का प्रावधान किया है।
राज्य में 26 के बजाय 6 मेडिकल बोर्ड
जाडेजा ने बताया कि मुंबई विदेशी दारू नियम, 1954 के नियम-65 के तहत एरिया मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। राज्य में वर्तमान में कुल 26 एरिया मेडिकल बोर्ड कार्यरत हैं। इनको रद्द कर अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, वडोदरा व सूरत में यानी कुल 6 एरिया मेडिकल बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है। एरिया मेडिकल बोर्ड में रीजनल उप निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक व मेडिकल कॉलेज के पूर्णकालीन मेडिसिन विभागाध्यक्ष को शामिल किया जाएगा।
अपील के लिए राज्य मेडिकल बोर्ड
जाडेजा ने बताया कि मुंबई विदेशी दारू नियम, 1954 के नियम-66 के तहत राज्य मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। एरिया मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए राज्य मेडिकल बोर्ड में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय गांधीनगर के अतिरिक्ति निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं), मेडिकल कॉलेज गांधीनगर के डीन, बी.जे. मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के प्रोफेसर एंड एचओडी ऑफ मेडिसिन व निदेशालय नशाबंदी व आबकारी कार्यालय गांधीनगर के उप निदेशक (प्रशासन) को शामिल किया जाएगा। इस बोर्ड के समक्ष अपील का शुल्क 5 हजार रुपए रखने का प्रावधान किया जाएगा।