23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Ahmedabad: इस्कॉन ब्रिज हादसा: आरोपी कार चालक तथ्य पटेल का 24 तक रिमांड मंजूर

Three-day remand granted of Tathya Patel in Ahmedabad Accident case -सरकार ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में प्रविण त्रिवेदी को किया नियुक्त-पुलिस ने दी दलील, जांच में सहयोग नहीं कर रहा आरोपी, कार में सवार अन्य लोगों की जांच जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को किया पेश, कोर्ट रूम भरचक, आरोपी के पिता को भी किया पेश

3 min read
Google source verification
Ahmedabad: इस्कॉन ब्रिज हादसा: आरोपी कार चालक तथ्य पटेल का 24 तक रिमांड मंजूर

Ahmedabad: इस्कॉन ब्रिज हादसा: आरोपी कार चालक तथ्य पटेल का 24 तक रिमांड मंजूर

Ahmedabad. शहर के इस्कॉन ब्रिज पर बुधवार मध्यरात्रि बाद तेज रफ्तार कार से कुचलकर 9 लोगों की जिंदगी छीनने के आरोपी कार चालक तथ्य पटेल को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार को मिर्जापुर इलाके में स्थित अहमदाबाद ग्राम्य कोर्ट में पेश किया। पुलिस की ओर से आरोपी तथ्य पटेल का 5 दिन का रिमांड मांगा गया था। अदालत ने आरोपी तथ्य पटेल का 24 जुलाई दोपहर चार बजे तक का पुलिस रिमांड मंजूर किया है। पुलिस ने तथ्य के साथ उसके पिता प्रज्ञेश पटेल को भी कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने प्रज्ञेश पटेल को न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया है।सरकार की ओर से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जल्द सुनवाई को इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में प्रविण त्रिवेदी की नियुक्ति की है। शुक्रवार को आरोपी तथ्य पटेल को रिमांड के लिए पेश किया गया तो त्रिवेदी ने ही पुलिस की ओर से इस मामले में दलील दी।

जिसमें पुलिस की ओर से अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इस मामले में घटना के समय कार में आरोपी कार चालक तथ्य पटेल के साथ उपस्थित उसके अन्य मित्रों की जांच व पूछताछ करनी बाकी है। आरोपी के मोबाइल फोन की भी जांच जरूरी है। आरोपी का मोबाइल नहीं मिला है। आरोपी घटना के समय कहां से आ रहा था, उस स्थल की भी जांच करनी है। इसके लिए आरोपी की कस्टडी जरूरी है। आरोपी के पिता प्रज्ञेश पटेल को सबसे पहले इस मामले में पुलिस को सूचना देनी थी। वे आरोपी को घटनास्थल से ले गए। क्या पुलिस आरोपी के घायल होने पर उसे अस्पताल नहीं ले जाती? उसके पिता उसे क्यों अस्पताल ले गए? आरोपी के पिता ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों को धमकाया था।उधर बचाव पक्ष के वकील निसार वैद्य ने दलील दी कि उनके मुवक्किल 19 वर्षीय कार चालक का मीडिया ट्रायल हो रहा है। घटनास्थल पर 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उसकी पिटाई की थी। जिसके चलते उसके पिता प्रज्ञेश पटेल उसे वहां से ले गए थे। इसकी सूचना भी पुलिस को दी थी। उसके बावजूद भी पुलिस ने उनके पिता को इस मामले में आरोपी बना दिया। बचाव पक्ष के वकील की दलील थी कि घटना से पहले एक एक्सीडेंट पहले से ब्रिज पर हुआ था, लेकिन पुलिस ने ब्रिज पर डायवर्जन नहीं दिया ना ही बैरिकेड लगाए थे। कार में मौजूद लोग पुलिस के समक्ष खुद हाजिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कार कितनी स्पीड में थी यह कार में लगे जीपीएस के साथ उसके सॉफ्टवेयर से पता किया जा सकता है। उसकी कंपनी से इसकी जानकारी जुटाई जा सकती है। एफएसएल की रिपोर्ट, सीसीटीवी भी देखे जा सकते हैं। आरोपी ने नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया है। रिमांड के लिए पुलिस ने जो मुद्दे पेश किए हैं उसमें किसी में आरोपी की उपस्थिति की जरूरत नहीं है।

चुस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी पिता-पुत्र की पेशी

पुलिस ने इस मामले के आरोपी पिता-पुत्र प्रज्ञेश पटेल और तथ्य पटेल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मिर्जापुर ग्राम्य कोर्ट में पेश किया। आरोपी की सुरक्षा का ध्यान रखा था। कई पुलिसकर्मी बॉडीवॉर्न कैमरा भी पहने थे। कोर्ट में भी भरा हुआ था।