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शराब पार्टी करते गिरफ्तार विस्मय शाह ने अब हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार

-हाईकोर्ट जज का सुनवाई से इनकार -शराब के साथ किया गया था गिरफ्तार

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Vismay Shah, Gujarat high court

शराब पार्टी करते गिरफ्तार विस्मय शाह ने अब हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार

अहमदाबाद. शराब पार्टी करते गिरफ्तार आरोपी विस्यम शाह ने जमानत के लिए अब गुजरात उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है। सोमवार को आरोपी की ओर से त्वरित रूप से जमानत याचिका पर दायर की गई, लेकिन उच्च न्यायालय के जज जस्टिस उमेश त्रिवेदी से सुनवाई से इनकार कर दिया। अब इस याचिका पर सुनवाई किसी अन्य जज के समक्ष होगी।
फिलहाल गुजरात उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश जारी है और आगामी 3 जनवरी तक आपराधिक मामलों की सुनवाई का प्रभार जस्टिस त्रिवेदी को दिया गया है। अवकाश के दौरान 4 जनवरी से न्यायाधीश वी. बी. मायाणी आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे।
इससे पहले गांधीनगर की निचली अदालत ने विस्मय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

वर्ष 2013 में अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में कार में सवार विस्मय शाह ने तेज गति से कार चलाते हुए दो युवकों को टक्कर मार दिया था। इस घटना में राहुल पटेल व शिवम दवे की मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने विस्मय शाह को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। बाद में उसे सशर्त जमानत दी गई थी।
उधर गत मंगलवार रात को गांधीनगर जिले के अडालज के एक बंगले में पुलिस ने छापा मारकर शराब-हुक्का पार्टी करते हुए पुलिस ने विस्मय, उसकी पत्नी सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही मौके से बीयर, शराब की बोतलें, हुक्का, गाड़ी व अन्य सामान बरामद किए थे। इस मामले में निचली अदालत ने रिमाण्ड नहीं देते हुए जेल भेजने का आदेश किया था। इसके बाद विस्मय ने निचली अदालत ने जमानत याचिा दायर की जिसे खारिज कर दी गई।
इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने हनीमून पर विदेश जाने की मंजूरी के लिए पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका भी खारिज कर दी थी।