
Ajmer Rape Case: अजमेर। पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाकर परबतसर, अहमदाबाद, बेंगलूरू में दुष्कर्म किया था। 20 साल जेल के सजा मिलने के बाद भी आरोपी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। बेशर्म आरोपी मुस्कुराते हुए कोर्ट से बाहर आया।
पीड़िता के पिता ने 22 जून 2023 को रूपनगढ़ निवासी चैनाराम मेघवाल पुत्र मनाराम मेघवाल के खिलाफ जिले के एक थाने में रिपोर्ट दी। इसमें नाबालिग पीड़िता का अपहरण करने, 1.42 लाख रुपए साथ ले जाने की शिकायत दी। सहायक उप निरीक्षक महादेव प्रसाद ने अपहृता को डिटेन कर नाबालिग को दस्तयाब किया।
पुलिस ने पीड़िता के धारा 164 के बयान कराए। पीड़िता ने बयान में बताया कि अभियुक्त चैनाराम उसके साथियों सहित मोटर साइकिल पर आया। वह उन्हें मकराना छोड़कर चले गए। मकराना से अभियुक्त चैनाराम ट्रेन में बैठाकर जोधपुर ले गया। वहां से मेहसाना, पुनावा लेकर पहुंचा।
उसने कहीं से फूल लेकर सुंघाए जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर खुद को अहमदाबाद में पाया। यहां से आरोपी उसे लेकर बेंगलूरू पहुंचा। वहां एक घर में कमरा किराए पर लिया। वहां चैनाराम ने नशीला पानी पिलाकर कई बार दुष्कर्म किया। इसके अलावा परबतसर के होटल में भी दुष्कर्म किया।
यह भी पढ़ें
अदालत ने फैसले में अपनी टिप्पणी की है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गंभीर है। इस प्रकार के आरोप दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे समाज में असुरक्षा और भय व्याप्त हो रहा है। अव्यस्क बालिकाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों की प्रवृत्ति को देखते हुए अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है।
Published on:
17 Dec 2024 11:42 am
बड़ी खबरें
View Allअजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
