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नाबालिग से बलात्कार कर गर्भवती करने के अभियुक्त को 20 साल का कारावास

फैसला : 49 हजार रुपए जुर्माना से किया दंडित नाबालिग से बलात्कार कर गर्भवती करने के अभियुक्त रायताखेड़ा जवाजा (ब्यावर) निवासी गोविंद सिंह उर्फ राहुल (22) को दोषी ठहराते हुए पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने 20 साल कठोर कारावास व विभिन्न धाराओं में 49 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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अजमेर

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Dilip Sharma

Jan 11, 2024

नाबालिग से बलात्कार कर गर्भवती करने के अभियुक्त को 20 साल का कारावास

नाबालिग से बलात्कार कर गर्भवती करने के अभियुक्त को 20 साल का कारावास

नाबालिग से बलात्कार कर गर्भवती करने के अभियुक्त रायताखेड़ा जवाजा (ब्यावर) निवासी गोविंद सिंह उर्फ राहुल (22) को दोषी ठहराते हुए पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने 20 साल कठोर कारावास व विभिन्न धाराओं में 49 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।परिवादी ने 20 नवम्बर 2021 को पुलिस थाना जवाजा में रिपोर्ट पेशकर बताया कि आरोपी राहुल उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया व किशोरी को गुजरात से बरामद कर लिया। पीडिता का मेडिकल व बयान के बाद पोक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। अनुसंधान के तहत पीडि़ता के जब्तशुदा आर्टिकल व मेडिकल नमूने जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाए गए।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए वकील रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि प्रकरण में 16 गवाह व 23 दस्तावेज पेश किए। एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट में घटना की पुष्टि हुई। उनका तर्क रहा कि पीडि़ता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती करने की पुष्टि बयानों में भी हुई। अदालत ने अभियुक्त गोविंद सिंह उर्फ राहुल को 20 साल कठोर कारावास व विभिन्न धाराओं में 49 हजार रुपए जुर्माने से दंडि़त किया। पीडि़ता को 6 लाख रुपए पीडि़त प्रतिकर स्कीम में अलग से दिलाए जाने के आदेश दिए।इन धाराओं में सुनाई सजा

भादंसं की धारा - 363 तीन वर्ष व 3000 रुपए जुर्माना, धारा 366 में पांच वर्ष व 5,000 रुपए जुर्माना, धारा 344 में एक वर्ष व 1000 रुपए जुर्माना व धारा 376 (3) में बीस वर्ष व बीस हजार रुपए जुर्माना तथा 5(एल) 6 पोक्सो एक्ट में बीस साल व 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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