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अजमेर.गौरव पथ पर खातेदारी भूमि की आड़ में नो कंस्ट्रक्शन जोन में चारदीवारी बनाने के मामले में नगर निगम की ओर से लगाई गई रिव्यू याचिका पर अदालत ने 21 दिन पूर्व दिगए अपने आदेश को निष्प्रभावी कर दिया। न्यायिक अधिकारी (अजमेर उत्तर) रमनकुमार शर्मा की कोर्ट में निगम की ओर से लगाई गई रिव्यू याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए 17 जनवरी को दिए गए अस्थाई निषेधज्ञा(स्टे) आदेश को निष्प्रभावी करार दिया।
अदालत ने प्रकरण में आवाप्त भूमि को 4 जनवरी 2020 से वाद पेश करने से पूर्व की स्थिति को बहाल करने के आदेश दिए। वहीं 17 जनवरी 2020 के अनुसार विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त कर लिया गया है तो उसे भी निष्पप्रभावी माना जाएगा। निगम की ओर से वकील जितेन्द्र खेतावत ने पैरवी की। अदालत अब मामले में 12 फरवरी को पुन: सुनवाई करेगी।
यह है मामला
नगर निगम ने आनासागर के भराव क्षेत्र में निर्माण व अतिक्रमण रोकने के लिए 3 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी कर रखी है। अधिसूचना के कारण आनासागर के किनारे किसी तरह की निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद 2 मीटर तक निर्माण(चारदीवारी) के आदेश हासिल किए गए है। यह अधिसूचना के विपरीत है। इससे आना सागर का मूल स्वरूप बदल जाएगा। यदि खुद की जमीन है तो भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। अधिसूचना के बाद निर्माण अनुमत नही है।
Published on:
09 Feb 2020 08:41 pm
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