अजमेर में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए सोमवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर adm (शहर) अरविंद सेंगवा ने निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी व निजी अस्पताल अपने बायोमेडिकल वेस्ट नगरीय निकाय urban body waste के वेस्ट में शामिल नहीं करें। इसका निस्तारण अपने स्तर पर ही करें। अतिरिक्त जिला कलक्टर जिले के सभी निकायों के साथ एनजीटी मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए जाएं। स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक (क्षेत्रीय) ने एनजीटी के अंतर्गत सेग्रीगेशन एट सोर्स पर चर्चा करते हुए प्रगति की जानकारी ली। नगर परिषद ब्यावर व किशनगढ़ ने 4 वार्डों में शत-प्रतिशत सेग्रीगेशन एट सोर्स किए जाने की जानकारी दी। उपनिदेशक द्वारा एनजीटी के अन्तर्गत एमआरएफ व कम्पोस्टिंग मशीन, सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स व अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए सभी 18 बिन्दुओं पर चर्चा कर नगरीय निकायों को एनजीटी के निर्देशों को सख्ती से पालना के आदेश दिए।
कचरा फैलाने पर लगाएं शास्ति अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बल्क वेस्ट जनरेटर को कम्पोस्ट मशीन लाने के लिए सभी नगरीय निकायों द्वारा कचरा फैलाए जाने वाल पर शास्ति लगाए जाने के निर्देश देते हुए सार्स सेग्रीगेशन के लिए गतिविधि कराए जाने पर जोर दिया। एडीएम ने सभी को एनजीटी गाइडलाइन के अनुसार आउटपुट निकालने व टार्गेट पूरा करने के निर्देश देते हुए सभी लोकल बॉडी को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
जब्त करो प्लास्टिक कैरी बैग प्लास्टिक वेस्ट पकडऩे के लिए उपनिदेशक ने गांधी सप्ताह तक प्लास्टिक कैरी बैग्स मुक्त शहर करने व जब्ती की कार्रवाही करते हुए शास्ति वसूली के भी निर्देश दिए। सभी अधिशासी अधिकारी को स्वयं कार्यवाही कर फोटो भेजने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों को कचरा संग्रहण व परिवहन के लिए लगाए गए वाहनों की सूचना देने को आदेशित कर इसके लिए अलग से वाहन लगाने, रिकार्ड संधारण करने व स्व‘छता एप का उपयोग करने के निर्देश दिए।