आनासागर झील संरक्षण के लिए गठित कमेटी की बैठक, अलग-अलग विभागों की कार्ययोजना व प्लान को लेकर भी चर्चा
अजमेर. जिला कलक्टर अंशदीप ने उच्च न्यायालय जयपुर की ओर से डी.बी. सिविल रिट पिटीशन के मामले में राजस्थान सरकार एवं अन्य विचाराधीन प्रकरणों के सम्बन्ध में आनासागर झील व पालबीसला को लेकर गठित समिति की ओर से शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। इसमें आनासागर झील के नो कंस्ट्रक्शन जोन में अनाधिकृत निर्माण व झील के दायरे में अतिक्रमण आदि को लेकर चर्चा की गई।
समिति के अध्यक्ष एवं अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव अमानुल्ला खान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति सदस्यों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। अध्यक्ष खान ने बताया कि समिति की ओर से सात दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। गठित समिति की ओर से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा एवं मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आगामी सात दिन में जिला कलक्टर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
इन बिन्दुओं पर चर्चा
समिति के पदाधिकारियों ने नमभूमि (वेटलैण्ड) व नो कंस्ट्रक्शन जोन के संबंध में विभागों की ओर से अब तक की गई कार्रवाई एवं प्रगति की जानकारी ली। नो कंस्ट्रक्शन जोन में अवैध निर्माण रोकने के लिए निगम एवं प्राधिकरण की कार्यवाही पर चर्चा कर रूपरेखा तैयार की गई। नो कंस्ट्रक्शन जोन व नमभूमि की आज की स्थिति और आवश्यकता व अतिक्रमण रोके जाने के लिए कार्य योजना के बारे एक्शन प्लान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान निर्माण हटाने के दौरान आवश्यक संसाधनों, जब्ते, मशीनरी सहित अन्य पर भी चर्चा की गई। निगम की ओर से बताया गया कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उधर, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने आनासागर झील के गेट खोलने व बंद करने को ही अपना कार्य बताते हुए कहा कि झील नगर निगम के अधीन है।
कमेटी में इन्हें बनाया सदस्य
समिति में सहायक वन संरक्षक, अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग, तहसीलदार अजमेर, अधिशासी अभियंता स्मार्ट सिटी, उपविधि परामर्शी कलेक्ट्रेट, उपविधि परामर्शी नगर निगम भारती ठाकुरानी, निदेशक विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी एडीए, एसई नगर निगम अरविंद यादव, नगर निगम एक्सईएन नाहर सिंह, एडीए के भूमि आवप्ति अधिकारी हरिताभ आदित्य को सदस्य बनाया है।