
राजस्थान विश्वविद्यालय। फोटो पत्रिका
Rajasthan Student Union Elections : हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के करीब होने के कारण मौजूदा सत्र में छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन शिक्षा के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हैं। राज्य सरकार प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर स्पष्ट व तर्कसंगत नीति बनाए।
कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया चुनाव कार्य के लिए विवि परिसर के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे चुनाव के दौरान शैक्षणिक कामकाज प्रभावित नहीं हो।
राज्य सरकार प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव को लेकर स्पष्ट व तर्कसंगत नीति बनाए। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि चुनाव कार्य के लिए विश्वविद्यालय परिसर के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे चुनाव के दौरान शैक्षणिक कामकाज प्रभावित नहीं हो।
न्यायाधीश समीर जैन ने जय राव व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय को 19 जनवरी 2026 को संबंधित पक्षों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बैठक में आगामी छात्रसंघ चुनावों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। यदि चुनाव नहीं कराने का निर्णय किया जाए, तो उसके लिए ठोस कारण बताए जाएं। राज्य सरकार व विश्वविद्यालय चुनावों के सही तरीके से संचालन के लिए छात्रसंघ चुनाव बोर्ड या समिति गठित करें।
चुनाव कैलेंडर हर शैक्षणिक वर्ष के मार्च महीने में जारी किया जाए, जिससे शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान नहीं हो। चुनाव कैलेंडर की सख्ती से पालना की जाए। शैक्षणिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना और शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखना है। ऐसे में हर गतिविधि उसके अनुरूप होनी चाहिए।
Updated on:
20 Dec 2025 07:54 am
Published on:
20 Dec 2025 07:30 am
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